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Yamuna Nagar News: चचेरी बहन से दुष्कर्म के दोषी को सजा आज
Fri, 16 Jan 2026 01:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Fri, 16 Jan 2026 01:08 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। चचेरी बहन से दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुगध प्रीतम की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। मामले में सजा पर फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा। अदालत ने पुलिस की ओर से पेश की गई रिपोर्ट, पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
यह मामला जनवरी 2023 का है। पीड़िता उस समय 19 वर्ष की थी। आरोप है कि आरोपी नरेंद्र ने नजदीकी रिश्ते का फायदा उठाते हुए पीड़िता के साथ जबरदस्ती की। तब पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे धमकाकर चुप रहने को कहा और किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़िता मानसिक दबाव में रही और काफी समय तक किसी को आपबीती नहीं बता सकी।
पीड़िता की शिकायत पर 28 सितंबर 2023 को संबंधित थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए। मेडिकल जांच कराई गई और अन्य जरूरी साक्ष्य एकत्र किए गए। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए।
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अदालत ने पाया कि पीड़िता के बयान में कोई विरोधाभास नहीं है और मेडिकल व अन्य साक्ष्य भी अभियोजन के पक्ष में हैं। बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अब 16 जनवरी को सजा पर बहस के बाद अदालत अपना अंतिम फैसला सुनाएगी।
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यमुनानगर। चचेरी बहन से दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुगध प्रीतम की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। मामले में सजा पर फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा। अदालत ने पुलिस की ओर से पेश की गई रिपोर्ट, पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
यह मामला जनवरी 2023 का है। पीड़िता उस समय 19 वर्ष की थी। आरोप है कि आरोपी नरेंद्र ने नजदीकी रिश्ते का फायदा उठाते हुए पीड़िता के साथ जबरदस्ती की। तब पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे धमकाकर चुप रहने को कहा और किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़िता मानसिक दबाव में रही और काफी समय तक किसी को आपबीती नहीं बता सकी।
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पीड़िता की शिकायत पर 28 सितंबर 2023 को संबंधित थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए। मेडिकल जांच कराई गई और अन्य जरूरी साक्ष्य एकत्र किए गए। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए।
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अदालत ने पाया कि पीड़िता के बयान में कोई विरोधाभास नहीं है और मेडिकल व अन्य साक्ष्य भी अभियोजन के पक्ष में हैं। बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अब 16 जनवरी को सजा पर बहस के बाद अदालत अपना अंतिम फैसला सुनाएगी।