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Yamuna Nagar News: दोषी मां को उम्रकैद और 20 हजार जुर्माना

Fri, 19 Jul 2024 03:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 19 Jul 2024 03:05 AM IST
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The guilty mother was sentenced to life imprisonment and a fine of Rs 20,000
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। एक मां ने अपने पहले पति से तलाक के बाद अपने सगे बेटे पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला और उसे नशे की लत लगाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी मां को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी मां पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
जनवरी 2022 को महिला थाने में एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसके 17 साल के सौतले बेटे की सगी मां अपने बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रही है। इतना ही नहीं, आरोपी मां अपने बेटे को घर बुलाकर उसे नशा करवा रही है। अपनी मां के जाल में फंसकर बेटे ने स्कूल जाना छोड़ दिया है।
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शिकायतकर्ता महिला ने बताया था कि आरोपी मां जिस बेटे को अपने सेक्स जाल में फंसाने का प्रयास कर रही है, वो आरोपी और उसके पहले पति की संतान है। पहले पति से तलाक के बाद आरोपी मां ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन कुछ समय बाद आरोपी मां का दूसरे पति से भी तलाक हो गया और फिर उसने तीसरी शादी कर ली थी।
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इसके बाद आरोपी ने अपने पहले पति की जायदाद में हिस्सा लेने के लिए अपने सगे नाबालिग बेटे को ही सेक्स के जाल में फंसाने का प्रयास शुरू कर दिया। आरोपी अपने बेटे को अपने घर बुलाती थी और उसे नशा करवाती थी और उसके साथ अश्लील बातें करती थी। आरोपी अक्सर अपने बेटे के साथ भी फोन पर अश्लील बातें करती थी।

शिकायतकर्ता ने अपने सौतले बेटे और उसकी सगी मां से फोन पर हुई बातचीत की रिकार्डिंग भी सबूत के तौर पर दी थी। पुलिस ने मामले में आरोपी मां के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पीड़ित नाबालिग का मेडिकल टेस्ट करवाया और मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करवाए थे।
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