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टैफिक पुलिस को दो यूनिटों में बांटा
अमर उजाला यमुनानगर
Updated Thu, 06 Mar 2014 06:47 PM IST
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यमुनानगर। एसपी शशांक आनंद ने लोगों की सुरक्षा व सुविधा के मद्देनजर यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को दो यूनिटों में बांट दिया है, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम की स्थिति न बने। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर-73 व 73ए जोकि राज्य मार्ग 1, 4 व 6 से होकर गुजरते हैं। इन की सीमा कुरुक्षेत्र से पॉवटा साहिब, अंबाला, यमुनानगर व सहारनपुर सीमा से लगती है और इन मार्गों पर तीव्र मोड़ होेने कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में लोगाें की सुविधा एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिला पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके।
यूनिट-1 के लिए निर्धारित क्षेत्र
ट्रैफिक पुलिस यूनिट-1 के इंचार्ज निरीक्षक सत्यदेव होंगे। यूनिट नंबर-1 थाना रादौर राज्य मार्ग नंबर-6, जिसकी सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 73ए से यमुनानगर, सहारनपुर सीमा तक है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग 73 कन्हैया साहब चौक तक तैनात रहेगी।
यूनिट-2 के लिए निर्धारित क्षेत्र
यूनिट नंबर-2 के प्रभारी उप निरीक्षक निर्मल सिंह होंगे। यूनिट नंबर-2 कन्हैया साहब चौक से पॉवंटा साहिब सीमा तक, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग 73 अंबाला रोड कलावड से राज्य मार्ग नंबर 1 व 4 कन्हैया साहेब चौक व शहर जगाधरी की टैफिक की देखरेख करेंगे।
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इन सुविधाओं से लैस होगी यूनिटें
दोनों यूनिटों के पास एक-एक एल्को सेंसर होगा तथा कंप्यूटर, क्रेन पर नियुक्त पुलिस कर्मचारी पहले की तरह जिला के क्षेत्र में ड्यूटी करते हुए पोस्टल चालान करेंगे।
दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने का करें प्रयास
दोनों यूनिटों के इंचार्जों को आदेश दिए गए कि वे अपने अधीन पुलिस कर्मचारियों की दिन-रात के समय ड्यूटी लगाए और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों व राज्य मार्गों पर जनता की सुरक्षा को ध्यान में रख जिन स्थानों पर अधिक दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं होती हैं, वहां पर दुर्घटना होने के कारणों का पता लगाकर उसे तुरंत ठीक कराएं, ताकि आम जनता की जान माल की सुरक्षा की जा सकें।
अवैध निर्माणों पर भी लगेगी रोक
किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम न लगने दें और राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर किसी भी तरह के अवैध निर्माण को भी रोका जाए जो कि जाम के कारण बनते हैं और जाम की स्थिति पैदा होने पर दुर्घटना होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है।
ट्रैक्टर-ट्रॉली के आवागमन के लिए समय निर्धारित
एसपी शशांक आनंद ने हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 71 के तहत आदेश जारी कर प्रात: 7:30 बजे से 9:30 बजे तक तथा दोपहर बाद 1:30 बजे से सांय 3:00 बजे तक जगाधरी व यमुनानगर शहर में ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित सभी प्रकार के भारी वाहनों (बसों को छोड़कर) के प्रवेश व आवागमन पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लागू किए गए हैं, क्योंकि उक्त अवधि के दौरान स्कूल वाहनों व बच्चों का आवागमन ज्यादा रहता है।
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यूनिट-1 के लिए निर्धारित क्षेत्र
ट्रैफिक पुलिस यूनिट-1 के इंचार्ज निरीक्षक सत्यदेव होंगे। यूनिट नंबर-1 थाना रादौर राज्य मार्ग नंबर-6, जिसकी सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 73ए से यमुनानगर, सहारनपुर सीमा तक है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग 73 कन्हैया साहब चौक तक तैनात रहेगी।
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यूनिट-2 के लिए निर्धारित क्षेत्र
यूनिट नंबर-2 के प्रभारी उप निरीक्षक निर्मल सिंह होंगे। यूनिट नंबर-2 कन्हैया साहब चौक से पॉवंटा साहिब सीमा तक, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग 73 अंबाला रोड कलावड से राज्य मार्ग नंबर 1 व 4 कन्हैया साहेब चौक व शहर जगाधरी की टैफिक की देखरेख करेंगे।
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इन सुविधाओं से लैस होगी यूनिटें
दोनों यूनिटों के पास एक-एक एल्को सेंसर होगा तथा कंप्यूटर, क्रेन पर नियुक्त पुलिस कर्मचारी पहले की तरह जिला के क्षेत्र में ड्यूटी करते हुए पोस्टल चालान करेंगे।
दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने का करें प्रयास
दोनों यूनिटों के इंचार्जों को आदेश दिए गए कि वे अपने अधीन पुलिस कर्मचारियों की दिन-रात के समय ड्यूटी लगाए और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों व राज्य मार्गों पर जनता की सुरक्षा को ध्यान में रख जिन स्थानों पर अधिक दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं होती हैं, वहां पर दुर्घटना होने के कारणों का पता लगाकर उसे तुरंत ठीक कराएं, ताकि आम जनता की जान माल की सुरक्षा की जा सकें।
अवैध निर्माणों पर भी लगेगी रोक
किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम न लगने दें और राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर किसी भी तरह के अवैध निर्माण को भी रोका जाए जो कि जाम के कारण बनते हैं और जाम की स्थिति पैदा होने पर दुर्घटना होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है।
ट्रैक्टर-ट्रॉली के आवागमन के लिए समय निर्धारित
एसपी शशांक आनंद ने हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 71 के तहत आदेश जारी कर प्रात: 7:30 बजे से 9:30 बजे तक तथा दोपहर बाद 1:30 बजे से सांय 3:00 बजे तक जगाधरी व यमुनानगर शहर में ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित सभी प्रकार के भारी वाहनों (बसों को छोड़कर) के प्रवेश व आवागमन पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लागू किए गए हैं, क्योंकि उक्त अवधि के दौरान स्कूल वाहनों व बच्चों का आवागमन ज्यादा रहता है।