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Yamuna Nagar News: लाडो लक्ष्मी योजना के लिए लगेंगे विशेष शिविर
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए वार्ड और पंचायत स्तर पर 1 नवंबर को प्रात: 9 बजे से 5 बजे तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त नवीन आहूजा ने बताया कि योजना के तहत पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी वार्डों में वार्ड वार और ग्राम पंचायतों में विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे।
शिविर इंचार्ज बीडीपीओ जगाधरी व नोडल अधिकारी एसडीएम जगाधरी के नेतृत्व में शिविर का आयोजन बीडीपीओ कार्यालय जगाधरी में, शिविर इंचार्ज क्षेत्रीय कराधान अधिकारी व नोडल अधिकारी एसडीएम, यमुनानगर के नेतृत्व में शिविर का आयोजन कार्यालय नगर निगम जगाधरी (वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 7 तक) मेंं, शिविर इंचार्ज क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, यमुनानगर व नोडल अधिकारी उप-निगम आयुक्त, यमुनानगर के नेतृत्व में शिविर का आयोजन कार्यालय नगर निगम कन्हैया साहिब चौक, यमुनानगर (वार्ड नंबर 8 से वार्ड नंबर 15 तक) में किया जाएगा।
शिविर इंचार्ज लेखाकार नगर निगम, यमुनानगर व नोडल अधिकारी अतिरिक्त निगम आयुक्त के नेतृत्व में शिविर का आयोजन कार्यालय नगर निगम, यमुनानगर (वार्ड नंबर 16 से वार्ड नंबर 22 तक) में, शिविर इंचार्ज बीडीपीओ रादौर व सचिव नगरपालिका रादौर व नोडल अधिकारी उपमंडल अधिकारी रादौर के नेतृत्व में शिविर का आयोजन बीडीपीओ रादौर में, शिविर इंचार्ज बीडीपीओ सरस्वतीनगर व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के नेतृत्व में शिविर का आयोजन बीडीपीओ कार्यालय, सरस्वतीनगर में, शिविर इंचार्ज सचिव नगरपालिका साढौरा व नोडल अधिकारी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर के नेतृत्व में शिविर का आयोजन बीडीपीओ कार्यालय, साढौरा में किया जाएगा।
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आहूजा ने बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उसके परिवार की सत्यापित वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो। वह या उसका पति (यदि वह दूसरे राज्य से हरियाणा में शादी करके आई हो) हरियाणा का निवासी हो और आवेदन के समय पिछले 15 वर्षों से राज्य में रह रहा हो।
एक ही परिवार में कई पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, इसकी संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि यदि वह पहले से ही किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठा रही हो (जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता आदि) को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
वहीं योजना के लिए लाडो लक्ष्मी एप के माध्यम से नि:शुल्क डिजिटल आवेदन किया जा सकता है, जो एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर उपलब्ध है। योजना का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, एक्टिव मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर, परिवार के सदस्यों की आधार आईडी, बिजली मीटर नंबर, एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन (यदि हो), परिवार के वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर और आवेदिका का बैंक खाता आवश्यक है।
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यमुनानगर। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए वार्ड और पंचायत स्तर पर 1 नवंबर को प्रात: 9 बजे से 5 बजे तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त नवीन आहूजा ने बताया कि योजना के तहत पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी वार्डों में वार्ड वार और ग्राम पंचायतों में विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे।
शिविर इंचार्ज बीडीपीओ जगाधरी व नोडल अधिकारी एसडीएम जगाधरी के नेतृत्व में शिविर का आयोजन बीडीपीओ कार्यालय जगाधरी में, शिविर इंचार्ज क्षेत्रीय कराधान अधिकारी व नोडल अधिकारी एसडीएम, यमुनानगर के नेतृत्व में शिविर का आयोजन कार्यालय नगर निगम जगाधरी (वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 7 तक) मेंं, शिविर इंचार्ज क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, यमुनानगर व नोडल अधिकारी उप-निगम आयुक्त, यमुनानगर के नेतृत्व में शिविर का आयोजन कार्यालय नगर निगम कन्हैया साहिब चौक, यमुनानगर (वार्ड नंबर 8 से वार्ड नंबर 15 तक) में किया जाएगा।
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शिविर इंचार्ज लेखाकार नगर निगम, यमुनानगर व नोडल अधिकारी अतिरिक्त निगम आयुक्त के नेतृत्व में शिविर का आयोजन कार्यालय नगर निगम, यमुनानगर (वार्ड नंबर 16 से वार्ड नंबर 22 तक) में, शिविर इंचार्ज बीडीपीओ रादौर व सचिव नगरपालिका रादौर व नोडल अधिकारी उपमंडल अधिकारी रादौर के नेतृत्व में शिविर का आयोजन बीडीपीओ रादौर में, शिविर इंचार्ज बीडीपीओ सरस्वतीनगर व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के नेतृत्व में शिविर का आयोजन बीडीपीओ कार्यालय, सरस्वतीनगर में, शिविर इंचार्ज सचिव नगरपालिका साढौरा व नोडल अधिकारी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर के नेतृत्व में शिविर का आयोजन बीडीपीओ कार्यालय, साढौरा में किया जाएगा।
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आहूजा ने बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उसके परिवार की सत्यापित वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो। वह या उसका पति (यदि वह दूसरे राज्य से हरियाणा में शादी करके आई हो) हरियाणा का निवासी हो और आवेदन के समय पिछले 15 वर्षों से राज्य में रह रहा हो।
एक ही परिवार में कई पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, इसकी संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि यदि वह पहले से ही किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठा रही हो (जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता आदि) को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
वहीं योजना के लिए लाडो लक्ष्मी एप के माध्यम से नि:शुल्क डिजिटल आवेदन किया जा सकता है, जो एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर उपलब्ध है। योजना का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, एक्टिव मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर, परिवार के सदस्यों की आधार आईडी, बिजली मीटर नंबर, एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन (यदि हो), परिवार के वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर और आवेदिका का बैंक खाता आवश्यक है।