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Yamuna Nagar News: प्रॉपर्टी टैक्स न देने पर छह संपत्तियां सील

Sun, 30 Mar 2025 12:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 30 Mar 2025 12:45 AM IST
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Six properties sealed for not paying property tax
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने पर निगम ने संपत्तियां सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रॉपर्टी टैक्स न देने पर निगम ने शुक्रवार देर शाम गैस एजेंसी दफ्तर समेत छह संपत्तियां सील कर दी। इन संपत्ति मालिकों पर निगम का 41 लाख 9556 रुपये टैक्स बकाया था। इनमें पांच प्रॉपर्टी जगाधरी जोन व एक संपत्ति यमुनानगर जोन की है।
नगर निगम ने कुछ दिन पहले एक लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों को हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नोटिस जारी किए थे। नोटिस मिलने पर कुछ प्रॉपर्टी मालिकों ने टैक्स जमा करा दिया था। जिन बकायेदारों ने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया, उनकीसंपत्ति सील की जा रही है।
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संपत्तियां सील करने के लिए निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर यमुनानगर जोन में जेडटीओ अजय वालिया व जगाधरी जोन में जेडटीओ एवं कार्यालय अधीक्षक प्रदीप कुमार के नेतृत्व में टीमें गठित की गई। अजय वालिया, जितेंद्र मल्होत्रा आदि की टीम ने शिवपुरी में वीरेंद्र सिंह की प्रॉपर्टी सरस्वती गैस एजेंसी के दफ्तर को सील कर दिया।
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इसी तरह जगाधरी जोन में जेडटीओ प्रदीप कुमार, सहायक रघुबीर व अन्य की टीम ने बूड़िया गेट शर्मा टैंट हाउस के नजदीक शिवम गर्ग की मिक्स यूज प्रॉपर्टी, सत्संग विहार पार्ट एक में कमल कुमार की मिक्स यूज संपत्ति, जगाधरी- पांवटा मार्ग पर मटका चौक के नजदीक संजय कुमार की व्यावसायिक संपत्ति, मटका चौक के पास ही मीनू की व्यावसायिक संपत्ति व नाभ गांव स्थित नागेश की स्पेशल केेटेगरी प्रॉपर्टी को निगम ने सील किया।
इन सभी बकायेदारों पर निगम का 41 लाख नौ हजार 556 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। संपत्तियां सील करने के साथ ही निगम द्वारा उन पर चेतावनी नोटिस चस्पाया कि यदि नगर निगम की अनुमति के बिना सील से छेड़छाड़ की या इसे खोलने का प्रयास किया गया तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने वालों की अब संपत्तियां सील की जाएगी। सीलिंग कार्रवाई से बचने के लिए संपत्ति मालिक 31 मार्च से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए। उन्होंने बताया कि 31 मार्च के बाद 18 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज से टैक्स वसूला जाएगा।
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