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Yamuna Nagar News: बच्ची से गलत हरकत करने वाले को सात साल कैद
Sat, 25 Feb 2023 01:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Sat, 25 Feb 2023 01:14 AM IST
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जगाधरी। पड़ोसी की चार की बच्ची के साथ गलत हरकत करने के दोषी संदीप कुमार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सात साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
दोषी के खिलाफ 27 मई 2020 को थाना प्रतापनगर के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी चार साल की बेटी घर के नजदीक मंदिर में खेल रही थी। पड़ोस में रहने वाले आरोपी संदीप कुमार ने उसकी बेटी के साथ मंदिर में गलत हरकत की। बेटी ने घर आकर मां को इसके बारे में बताया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 एबी और छह पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने दोषी को दस पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है। संवाद
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दोषी के खिलाफ 27 मई 2020 को थाना प्रतापनगर के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी चार साल की बेटी घर के नजदीक मंदिर में खेल रही थी। पड़ोस में रहने वाले आरोपी संदीप कुमार ने उसकी बेटी के साथ मंदिर में गलत हरकत की। बेटी ने घर आकर मां को इसके बारे में बताया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 एबी और छह पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने दोषी को दस पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है। संवाद
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