{"_id":"6a553e0f956d411b3f06cf3b","slug":"sentencing-today-for-person-convicted-of-possessing-banned-pills-yamuna-nagar-news-c-246-1-sknl1023-159484-2026-07-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Yamuna Nagar News: प्रतिबंधित गोलियां रखने के दोषी को सजा आज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Yamuna Nagar News: प्रतिबंधित गोलियां रखने के दोषी को सजा आज
Tue, 14 Jul 2026 01:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Tue, 14 Jul 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। 480 प्रतिबंधित गोलियों के साथ पकड़े गए आरोपी मुकंद विहार कॉलोनी निवासी हर्ष को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत 14 जुलाई को सजा सुनाएगी। नामजद जसवंत कॉलोनी निवासी मनप्रीत को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी कर दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एंटी नारकोटिक्स सेल के एएसआई अमित कुमार की शिकायत पर फर्कपुर थाना पुलिस ने 13 अक्तूबर 2020 को मामला दर्ज किया था। पुलिस टीम गश्त के दौरान कांसापुर रोड पर मौजूद थी। संदेह के आधार पर हर्ष को काबू कर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान हर्ष के कब्जे से 480 प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद हुईं। पुलिस ने सहआरोपी मनप्रीत को भी गिरफ्तार किया था। अदालत नने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद फैसला सुनाया।
विज्ञापन
यमुनानगर। 480 प्रतिबंधित गोलियों के साथ पकड़े गए आरोपी मुकंद विहार कॉलोनी निवासी हर्ष को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत 14 जुलाई को सजा सुनाएगी। नामजद जसवंत कॉलोनी निवासी मनप्रीत को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी कर दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एंटी नारकोटिक्स सेल के एएसआई अमित कुमार की शिकायत पर फर्कपुर थाना पुलिस ने 13 अक्तूबर 2020 को मामला दर्ज किया था। पुलिस टीम गश्त के दौरान कांसापुर रोड पर मौजूद थी। संदेह के आधार पर हर्ष को काबू कर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान हर्ष के कब्जे से 480 प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद हुईं। पुलिस ने सहआरोपी मनप्रीत को भी गिरफ्तार किया था। अदालत नने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद फैसला सुनाया।
विज्ञापन