यमुनानगर विद्यालय शिक्षा निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी जोगिन्द्र हुडा द्वारा जिले के सभी निजी स्कूलों को पत्र जारी किए गए हैं। जिसके तहत कहा गया है कि कोई भी निजी स्कूल मासिक फीस में केवल ट्यूशन फीस ही ले सकते है, अन्य प्रकार के फंड जैसे बिल्डिंग फंड्स, रख-रखाव फंड, प्रवेश शुल्क, कंप्यूटर शुल्क आदि कोविड-19 जैसे असामान्य स्थिति के दृष्टिगत नहीं लिए जाएंगे। निजी स्कूल ट्यूशन फीस में किसी प्रकार की वृद्धि ना करे, इसमें किसी प्रकार का हिडन चार्ज नहीं जोड़ेंगे। साथ ही निजी स्कूल किसी भी छात्र व अभिभावक से यातायात शुल्क नहीं लेंगे। कोई भी स्कूल इस वर्ष यूनिफॉर्म में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करेगा। इसके अलावा किसी भी पाठ्य पुस्तकों में, कार्य पुस्तकों में, अभ्यास पुस्तकों में, प्रैक्टिकल फाइल इत्यादि में भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। फीस न देने के कारण किसी भी विद्यार्थी का स्कूल से नाम ना काटा जाए और ना ही ऑनलाइन शिक्षा देने से वंचित रखा जाए। अगर कोई स्कूल प्रशासन इन निर्देशों की उल्लंघना करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 के नियम 158 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि सभी नीजि स्कूलों से अनुपालना रिपोर्ट मांगी जाएगी।