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Yamuna Nagar News: नहीं दी जाएगी रोष मार्च निकालने की इजाजत

Tue, 13 Feb 2024 04:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 13 Feb 2024 04:51 AM IST
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Permission will not be given to take out the anger march
यमुनानगर। संयुक्त किसान मोर्चा व किसान मजदूर मोर्चा के दिल्ली कूच को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस पूरी तरह सतर्क है। किसानों ने मंगलवार को दिल्ली की ओर मार्च करने की घोषणा की है। इसे लेकर डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने धारा 144 लगा दी है।
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डीसी ने बताया कि जिले में कुछ असमाजिक तत्वों ने वर्ष 2020, 2021, 2022 व 2023 में प्रर्दशन कर सड़कों पर जाम लगाया था। जिसके कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 14 फरवरी तक धारा 144 लगाई गई है। डीसी ने कहा कि पांच या पांच से ज्यादा लोगों को एक जगह एकत्रित करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
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पैदल, वाहनों या किसी भी तरह से रोष मार्च व जुलूस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी व्यक्ति व समूह को पैदल, ट्रैक्टर ट्राली, कार, ट्रक, दोपहिया वाहन, मोडिफाइड ट्रैक्टर, जेसीबी, हाइड्रा इत्यादि वाहनों से संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और शांति व्यवस्था भंग नहीं करने दिया जाएगा।
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वहीं किसी व्यक्ति को लाठी, डंडा, तलवार, संवेदनशील ज्वलन पदार्थ रखने तथा किसी भी प्रकार का हथियार रखने व ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शरारती व्यक्ति को आदेशों की अवहेलना नहीं करने दी जाएगी। जो व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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