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Yamuna Nagar News: लोक अदालत में आठ बंदियों को रिहा करने के आदेश

Thu, 22 Oct 2026 03:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 22 Oct 2026 03:09 AM IST
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Orders issued for the release of eight detainees in Lok Adalat
जिला जेल में बंदी से बात करती सीजेएम सुमित्रा कादियान। प्रवक्ता
जगाधरी। जिला जेल में बुधवार को लगाई गई लोक अदालत में सुनवाई के लिए रखे गए सभी आठ मामलों का निपटारा कर दिया गया। इन मामलों में बंद आठ कैदियों को रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। जेल में बंदियों से जुड़े मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए हर महीने जेल लोक अदालत लगाई जाती है।
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इसमें ऐसे मामलों को लिया जाता है, जिनका निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुमित्रा कादियान की अध्यक्षता में हुई लोक अदालत में मामलों की सुनवाई की गई।
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सुनवाई के दौरान सभी आठ मामलों का निपटारा होने से संबंधित बंदियों की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। जेल लोक अदालत का उद्देश्य ऐसे मामलों को आपसी सहमति से सुलझाना है, जिनमें कानूनी रूप से लोक अदालत के माध्यम से समाधान संभव है। लोक अदालत के बाद सीजेएम ने जेल में बंदियों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि कोई भी बंदी वकील की पैरवी से वंचित न रहे। संवाद
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