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Yamuna Nagar News: किसानों को दो माह में ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन देने का आदेश
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यमुनानगर। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन के मामले में किसान के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यूएचबीवीएनएल को दो माह के भीतर कनेक्शन जारी करने के आदेश दिए हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं किया गया तो विभाग को शिकायतकर्ता को पांच हजार का मुआवजा देना होगा। गांव रामपुर खादर निवासी संतोष ने वर्ष 2022 में 7.5 बीएचपी 5.59 किलोवाट क्षमता के ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर आवश्यक शुल्क जमा करवाया था।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसके बाद आवेदन करने वाले कई किसानों को कनेक्शन या मांग नोटिस जारी कर दिए गए, लेकिन उसे लगातार नजरअंदाज किया गया। विभाग ने बाद में जारी बिक्री परिपत्रों का हवाला देते हुए कहा कि 10 बीएचपी से कम क्षमता वाले आवेदकों को सोलर ऑफ-ग्रिड योजना के तहत कनेक्शन दिया जाएगा। संवाद
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आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं किया गया तो विभाग को शिकायतकर्ता को पांच हजार का मुआवजा देना होगा। गांव रामपुर खादर निवासी संतोष ने वर्ष 2022 में 7.5 बीएचपी 5.59 किलोवाट क्षमता के ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर आवश्यक शुल्क जमा करवाया था।
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शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसके बाद आवेदन करने वाले कई किसानों को कनेक्शन या मांग नोटिस जारी कर दिए गए, लेकिन उसे लगातार नजरअंदाज किया गया। विभाग ने बाद में जारी बिक्री परिपत्रों का हवाला देते हुए कहा कि 10 बीएचपी से कम क्षमता वाले आवेदकों को सोलर ऑफ-ग्रिड योजना के तहत कनेक्शन दिया जाएगा। संवाद
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