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Yamuna Nagar News: कब्जाधारियों को मिलेगा मालिकाना हक
Fri, 08 Nov 2024 01:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Fri, 08 Nov 2024 01:02 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। नगर निगम क्षेत्र में लाल डोरा व आबादी देह में स्थित संपत्तियों के कब्जाधारियों को उनका मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए निगम की ओर से उन्हें संपत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, ताकि वह अपने संपत्ति के मालिक बनकर उसका इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए नगर निगम ने पूर्व पार्षदों व निगम अधिकारियों की हर वार्ड में कमेटी गठित की है।
प्रत्येक कमेटी का चेयरमैन उस वार्ड के पूर्व पार्षद का बनाया गया है। यह कमेटियों अपने-अपने वार्ड में बैठक या कार्यक्रम कर लालडोरा व आबादी देह में स्थित संपत्तियों के मालिकों व कब्जाधारियों से संबंधित दस्तावेज लेकर उन्हें मालिकाना हक व संपत्ति प्रमाण पत्र देंगे। इसको लेकर वीरवार को नगर निगम कार्यालय में उप निगम आयुक्त डॉ. विजय पाल यादव ने कमेटियों के चेयरमैन अर्थात पूर्व पार्षदों एवं निगम अधिकारियों व कर्मियों की बैठक ली।
बैठक में उप निगम आयुक्त डा. यादव ने पूर्व पार्षदों को उनके वार्ड की लालडोरा व आबादी देह में स्थित संपत्तियों की सूची वितरित की। उन्होंने कमेटियों के चेयरमैन एवं निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने वार्डाें में बैठक कर सूची में दर्शाए गए संपत्तियों के मालिकों को इसकी जानकारी दें। इसके लिए वे अपने अपने वार्ड में सार्वजनिक स्थानों पर सूची पब्लिश करें।
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इसके अलावा नगर निगम की साइट, कार्यालयों व पूर्व पार्षदों के कार्यालयों पर भी सूची का प्रकाशन करें। सूची में अंकित संपत्ति पर मालिकाना हक लेने के लिए 15 दिन तक आपत्तियां ली जाएगी। प्राप्त आपत्तियाें की अपील पर सुनवाई प्रत्येक वार्ड के पार्षद अर्थात कमेटी चेयरमैन की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी।
आपत्तियों पर सुनवाई कर उनका निपटान करेंगी और अंतिम सूची तैयार करेंगी। अंतिम सूची में आए प्रॉपर्टी मालिकों को उनका मालिकाना हक और संपत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मौके पर एमई दीपक सुखीजा, एमई कुलदीप यादव, एमई मुनेश्वर भारद्वाज, पूर्व डिप्टी मेयर रानी कालडा व विभिन्न वार्डों के पूर्व पार्षद मौजूद रहें।
उप निगम आयुक्त डॉ. विजय पाल यादव ने बताया कि लाल डोरा व आबादी देह में स्थित संपत्तियों के कब्जाधारियों को संपत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए वार्ड वाइज कमेटी गठित की गई है। संबंधित वार्ड का पूर्व पार्षद कमेटी का चेयरमैन है। शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग के दिशा निर्देशों पर कमेटियों का गठन किया गया है। संबंधित वार्ड के पूर्व पार्षद को कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनके अलावा वार्ड एक से सात तक एमई मुनेश्वर भारद्वाज, वार्ड आठ से 15 तक एमई दीपक सूखीजा व वार्ड 16 से 22 तक एमई कुलदीप यादव को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।
ये दस्तावेज जरूरी
आबादी देह व लाल डोरा में स्थित संपत्तियों का प्रमाण पत्र व मालिकाना हक लेने के लिए संपत्ति धारक को राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित आबादी व लाल डोरा का शपथ पत्र, पिछले दस साल का बिजली बिल या पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी सर्टीफिकेट, वोटर कार्ड, कब्जा प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, निर्माणाधीन नक्शा प्रमाण पत्र में से कोई दो दस्तावेज। सेलडीड, कन्वेयंस डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फर्द, राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित डिक्री, रजिस्ट्री और राजस्व विभाग द्वारा जारी वारसान रिपोर्ट दस्तावेज जरूरी है।
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यमुनानगर। नगर निगम क्षेत्र में लाल डोरा व आबादी देह में स्थित संपत्तियों के कब्जाधारियों को उनका मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए निगम की ओर से उन्हें संपत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, ताकि वह अपने संपत्ति के मालिक बनकर उसका इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए नगर निगम ने पूर्व पार्षदों व निगम अधिकारियों की हर वार्ड में कमेटी गठित की है।
प्रत्येक कमेटी का चेयरमैन उस वार्ड के पूर्व पार्षद का बनाया गया है। यह कमेटियों अपने-अपने वार्ड में बैठक या कार्यक्रम कर लालडोरा व आबादी देह में स्थित संपत्तियों के मालिकों व कब्जाधारियों से संबंधित दस्तावेज लेकर उन्हें मालिकाना हक व संपत्ति प्रमाण पत्र देंगे। इसको लेकर वीरवार को नगर निगम कार्यालय में उप निगम आयुक्त डॉ. विजय पाल यादव ने कमेटियों के चेयरमैन अर्थात पूर्व पार्षदों एवं निगम अधिकारियों व कर्मियों की बैठक ली।
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बैठक में उप निगम आयुक्त डा. यादव ने पूर्व पार्षदों को उनके वार्ड की लालडोरा व आबादी देह में स्थित संपत्तियों की सूची वितरित की। उन्होंने कमेटियों के चेयरमैन एवं निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने वार्डाें में बैठक कर सूची में दर्शाए गए संपत्तियों के मालिकों को इसकी जानकारी दें। इसके लिए वे अपने अपने वार्ड में सार्वजनिक स्थानों पर सूची पब्लिश करें।
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इसके अलावा नगर निगम की साइट, कार्यालयों व पूर्व पार्षदों के कार्यालयों पर भी सूची का प्रकाशन करें। सूची में अंकित संपत्ति पर मालिकाना हक लेने के लिए 15 दिन तक आपत्तियां ली जाएगी। प्राप्त आपत्तियाें की अपील पर सुनवाई प्रत्येक वार्ड के पार्षद अर्थात कमेटी चेयरमैन की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी।
आपत्तियों पर सुनवाई कर उनका निपटान करेंगी और अंतिम सूची तैयार करेंगी। अंतिम सूची में आए प्रॉपर्टी मालिकों को उनका मालिकाना हक और संपत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मौके पर एमई दीपक सुखीजा, एमई कुलदीप यादव, एमई मुनेश्वर भारद्वाज, पूर्व डिप्टी मेयर रानी कालडा व विभिन्न वार्डों के पूर्व पार्षद मौजूद रहें।
उप निगम आयुक्त डॉ. विजय पाल यादव ने बताया कि लाल डोरा व आबादी देह में स्थित संपत्तियों के कब्जाधारियों को संपत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए वार्ड वाइज कमेटी गठित की गई है। संबंधित वार्ड का पूर्व पार्षद कमेटी का चेयरमैन है। शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग के दिशा निर्देशों पर कमेटियों का गठन किया गया है। संबंधित वार्ड के पूर्व पार्षद को कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनके अलावा वार्ड एक से सात तक एमई मुनेश्वर भारद्वाज, वार्ड आठ से 15 तक एमई दीपक सूखीजा व वार्ड 16 से 22 तक एमई कुलदीप यादव को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।
ये दस्तावेज जरूरी
आबादी देह व लाल डोरा में स्थित संपत्तियों का प्रमाण पत्र व मालिकाना हक लेने के लिए संपत्ति धारक को राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित आबादी व लाल डोरा का शपथ पत्र, पिछले दस साल का बिजली बिल या पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी सर्टीफिकेट, वोटर कार्ड, कब्जा प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, निर्माणाधीन नक्शा प्रमाण पत्र में से कोई दो दस्तावेज। सेलडीड, कन्वेयंस डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फर्द, राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित डिक्री, रजिस्ट्री और राजस्व विभाग द्वारा जारी वारसान रिपोर्ट दस्तावेज जरूरी है।