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Yamuna Nagar News: नशे के कैप्सूल रखने के दोषी को 10 साल कैद
Wed, 15 Jul 2026 12:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Wed, 15 Jul 2026 12:49 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। व्यासपुर थाने में दर्ज 1152 नशीले कैप्सूल बरामदगी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजना अग्रवाल की अदालत ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गांव सतपुरा निवासी रवि कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार सात मार्च 2025 को व्यासपुर थाने में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22-सी और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था। एंटी नारकोटिक्स सेल ने कार्रवाई के दौरान रवि कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1152 नशीले कैप्सूल बरामद किए थे। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। अदालत ने आठ जुलाई 2026 को आरोपी को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सजा का आदेश सुनाया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी द्वारा न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। साथ ही जुर्माना जमा नहीं कराने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने रवि कुमार को जिला जेल जगाधरी भेजने के लिए वारंट जारी कर दिया। उल्लेखनीय है कि इसी मामले में नामजद दो अन्य आरोपियों को पूर्व में साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था।
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यमुनानगर। व्यासपुर थाने में दर्ज 1152 नशीले कैप्सूल बरामदगी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजना अग्रवाल की अदालत ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गांव सतपुरा निवासी रवि कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार सात मार्च 2025 को व्यासपुर थाने में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22-सी और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था। एंटी नारकोटिक्स सेल ने कार्रवाई के दौरान रवि कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1152 नशीले कैप्सूल बरामद किए थे। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। अदालत ने आठ जुलाई 2026 को आरोपी को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सजा का आदेश सुनाया।
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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी द्वारा न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। साथ ही जुर्माना जमा नहीं कराने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने रवि कुमार को जिला जेल जगाधरी भेजने के लिए वारंट जारी कर दिया। उल्लेखनीय है कि इसी मामले में नामजद दो अन्य आरोपियों को पूर्व में साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था।
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