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Yamuna Nagar News: गोली मारकर दोस्त की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद
Wed, 29 Jul 2026 01:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Wed, 29 Jul 2026 01:30 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की अदालत ने गन्ने की कटाई के विवाद में 30 वर्षीय दोस्त मुस्तकीन की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी तिहमो गांव निवासी जरनैल सिंह पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा न करने एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार छछरौली थाना पुलिस ने गांव हाफिजपुर निवासी मृतक मुस्तकीन के भाई इकबाल की शिकायत पर 14 दिसंबर 2022 को हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। शिकायत में इकबाल ने बताया था कि घटना से करीब तीन माह पहले मुस्तकीन ने गांव तिहमो निवासी जरनैल सिंह और अपने ताया के बेटे खालिद के साथ मिलकर गनौली गांव की करीब 22 एकड़ जमीन का सौदा शाहाबाद निवासी कंवरपाल और खरीड़वा निवासी साहब सिंह को कराया था।
इसके बाद जमीन खरीदने वाले लोगों ने मुस्तकीन को खेतों में गन्ने की कटाई और गेहूं की बुवाई का जिम्मा सौंपा था। 14 दिसंबर 2022 को शाम करीब चार बजे मुस्तकीन, इकबाल और अन्य मजदूर गन्ने की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान जरनैल सिंह अपने साथी गुरविंद्र के साथ बाइक पर मौके पर पहुंचा और गन्ने की कटाई रोकने के लिए कहा। मुस्तकीन जरनैल सिंह दोस्त था।
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जब मुस्तकीन ने खेत मालिक से बात करने के लिए मोबाइल निकालने का प्रयास किया तो जरनैल सिंह ने रिवाल्वर से फायर कर दिया। पहली गोली इकबाल की बाजू में लगी और दूसरी गोली मुस्तकीन की छाती में जा लगी। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गए। घायल मुस्तकीन व इकबाल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया
अस्पताल में चिकित्सकों ने मुस्तकीन को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने जरनैल सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की अदालत ने गन्ने की कटाई के विवाद में 30 वर्षीय दोस्त मुस्तकीन की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी तिहमो गांव निवासी जरनैल सिंह पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा न करने एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार छछरौली थाना पुलिस ने गांव हाफिजपुर निवासी मृतक मुस्तकीन के भाई इकबाल की शिकायत पर 14 दिसंबर 2022 को हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। शिकायत में इकबाल ने बताया था कि घटना से करीब तीन माह पहले मुस्तकीन ने गांव तिहमो निवासी जरनैल सिंह और अपने ताया के बेटे खालिद के साथ मिलकर गनौली गांव की करीब 22 एकड़ जमीन का सौदा शाहाबाद निवासी कंवरपाल और खरीड़वा निवासी साहब सिंह को कराया था।
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इसके बाद जमीन खरीदने वाले लोगों ने मुस्तकीन को खेतों में गन्ने की कटाई और गेहूं की बुवाई का जिम्मा सौंपा था। 14 दिसंबर 2022 को शाम करीब चार बजे मुस्तकीन, इकबाल और अन्य मजदूर गन्ने की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान जरनैल सिंह अपने साथी गुरविंद्र के साथ बाइक पर मौके पर पहुंचा और गन्ने की कटाई रोकने के लिए कहा। मुस्तकीन जरनैल सिंह दोस्त था।
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जब मुस्तकीन ने खेत मालिक से बात करने के लिए मोबाइल निकालने का प्रयास किया तो जरनैल सिंह ने रिवाल्वर से फायर कर दिया। पहली गोली इकबाल की बाजू में लगी और दूसरी गोली मुस्तकीन की छाती में जा लगी। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गए। घायल मुस्तकीन व इकबाल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया
अस्पताल में चिकित्सकों ने मुस्तकीन को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने जरनैल सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।