फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Life imprisonment for man convicted of shooting friend to death

Yamuna Nagar News: गोली मारकर दोस्त की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Wed, 29 Jul 2026 01:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Wed, 29 Jul 2026 01:30 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for man convicted of shooting friend to death
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की अदालत ने गन्ने की कटाई के विवाद में 30 वर्षीय दोस्त मुस्तकीन की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी तिहमो गांव निवासी जरनैल सिंह पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा न करने एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार छछरौली थाना पुलिस ने गांव हाफिजपुर निवासी मृतक मुस्तकीन के भाई इकबाल की शिकायत पर 14 दिसंबर 2022 को हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। शिकायत में इकबाल ने बताया था कि घटना से करीब तीन माह पहले मुस्तकीन ने गांव तिहमो निवासी जरनैल सिंह और अपने ताया के बेटे खालिद के साथ मिलकर गनौली गांव की करीब 22 एकड़ जमीन का सौदा शाहाबाद निवासी कंवरपाल और खरीड़वा निवासी साहब सिंह को कराया था।
विज्ञापन

इसके बाद जमीन खरीदने वाले लोगों ने मुस्तकीन को खेतों में गन्ने की कटाई और गेहूं की बुवाई का जिम्मा सौंपा था। 14 दिसंबर 2022 को शाम करीब चार बजे मुस्तकीन, इकबाल और अन्य मजदूर गन्ने की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान जरनैल सिंह अपने साथी गुरविंद्र के साथ बाइक पर मौके पर पहुंचा और गन्ने की कटाई रोकने के लिए कहा। मुस्तकीन जरनैल सिंह दोस्त था।
विज्ञापन
विज्ञापन

जब मुस्तकीन ने खेत मालिक से बात करने के लिए मोबाइल निकालने का प्रयास किया तो जरनैल सिंह ने रिवाल्वर से फायर कर दिया। पहली गोली इकबाल की बाजू में लगी और दूसरी गोली मुस्तकीन की छाती में जा लगी। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गए। घायल मुस्तकीन व इकबाल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया

अस्पताल में चिकित्सकों ने मुस्तकीन को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने जरनैल सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed