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Yamuna Nagar News: दिव्यांग बच्चों को दी अधिकारों की जानकारी
Thu, 04 Dec 2025 12:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Thu, 04 Dec 2025 12:38 AM IST
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कार्यक्रम में मौजूद सीजेएम, दिव्यांग बच्चे व अन्य। संस्थान
- फोटो : बाजारशुकुल में बंद कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय।
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर बुधवार को कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीजेएम सुमित्रा कादियान के मार्गदर्शन में उत्थान संस्थान में दिव्यांग बच्चों को जागरूक किया गया।
पैनल अधिवक्ता अमिता कुमारी ने पॉक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम, बच्चों का अधिकार, नालसा योजनाएं और बाल अधिकार की विस्तार से जानकारी दी गई। अमिता कुमारी ने बच्चों के साथ होने वाले अपराध के बारे में जागरूक किया। इसके अलावा डीएलएस से मिलने वाली निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी बच्चों का को विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि लोगों को कानूनी सहायता के लिए डीएलएसए की ओर से टोल फ्री नंबर 15100 जारी किया गया है। बच्चे भी कानूनी मदद के लिए टोल फ्री नंबर फोन कर उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। 18 से कम उम्र में लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों की शादी अपराध हैं। इस अपराध से बचने के लिए जागरूक होना जरूरी है।
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यमुनानगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर बुधवार को कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीजेएम सुमित्रा कादियान के मार्गदर्शन में उत्थान संस्थान में दिव्यांग बच्चों को जागरूक किया गया।
पैनल अधिवक्ता अमिता कुमारी ने पॉक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम, बच्चों का अधिकार, नालसा योजनाएं और बाल अधिकार की विस्तार से जानकारी दी गई। अमिता कुमारी ने बच्चों के साथ होने वाले अपराध के बारे में जागरूक किया। इसके अलावा डीएलएस से मिलने वाली निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी बच्चों का को विस्तार से जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि लोगों को कानूनी सहायता के लिए डीएलएसए की ओर से टोल फ्री नंबर 15100 जारी किया गया है। बच्चे भी कानूनी मदद के लिए टोल फ्री नंबर फोन कर उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। 18 से कम उम्र में लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों की शादी अपराध हैं। इस अपराध से बचने के लिए जागरूक होना जरूरी है।
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