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Yamuna Nagar News: योजना के दूसरे चरण में 13,322 पथ विक्रेताओं को मिला लाभ

Tue, 09 Dec 2025 01:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 09 Dec 2025 01:10 AM IST
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In the second phase of the scheme, 13,322 street vendors received benefits
पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवेदन करने पहुंचे पथ विक्रेता। प्रवक्ता - फोटो : 1
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। पीएम स्वनिधि योजना का शहर के पथ विक्रेता (स्ट्रीट वेंडर्स) खूब लाभ उठा रहे हैं। दूसरे चरण में शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना का अब तक नगर निगम क्षेत्र के 13,322 शहरी पथ विक्रेता लाभ उठा चुके है। जिसमें 11,001 पथ विक्रेता को 15 हजार रुपये का ऋण, 2133 को 25 हजार रुपये व 188 को 50 हजार रुपये का ऋण दिया गया है।
मेयर सुमन बहमनी व नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने बताया ऋण लेकर पथ विक्रेताओं ने अपना कारोबार बढ़ाया तो कुछ ने अपना कारोबार शुरू कर आर्थिक दशा में सुधार किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इस योजना को फिर शुरू कर ऋण देने के लिए आवेदन शुरू कर दिए है।
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आवेदन के लिए रेहड़ी व फड़ी विक्रेता का लाइसेंस आवश्यक है। लाइसेंस बनवाने व आवेदन के लिए रेहड़ी या फड़ी विक्रेता कन्हैया साहिब चौक स्थित नगर निगम कार्यालय के कमरा नंबर चार में संपर्क कर सकता है।
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उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में कोरोना काल में काम धंधा प्रभावित होने पर रेहड़ी फड़ी संचालकों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना शुरू की थी। पहले यह योजना 31 दिसंबर 2024 तक थी। अब इस योजना को 16 सितंबर 2025 से दोबारा शुरू किया गया। अब इस योजना के तहत अपना काम बढ़ाने के लिए रेहड़ी, फड़ी व अन्य जरूरतमंद विक्रेताओं को पहला ऋण 15 हजार रुपये, दूसरा 25 हजार और तीसरा ऋण 50 हजार रुपये दिया जाएगा।
पहले यह राशि 10 हजार, 20 हजार व 50 हजार रुपये थी। दूसरे चरण में शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना का नगर निगम क्षेत्र के 13322 शहरी पथ विक्रेता लाभ उठा चुके है। 11001 पथ विक्रेता को 15 हजार रुपये का ऋण, 2133 को 25 हजार रुपये व 188 को 50 हजार रुपये का ऋण दिया गया है। यह योजना अब 2030 तक जारी रहेगी।
निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद व अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार ने बताया कि पिछली बार 10,960 रेहड़ी व फड़ी संचालकों को इस योजना का लाभ उठाया था। योजना का लाभ लेने के लिए रेहड़ी व फड़ी विक्रेता का लाइसेंस होना जरूरी है। जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वह लाइसेंस बनवाने के लिए नगर निगम के कन्हैया साहिब चौक स्थित कार्यालय के कमरा नंबर चार में संपर्क कर सकते है।
नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद एवं टीएफआई गोपाल बक्शी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए रेहड़ी व फड़ी विक्रेता कन्हैया साहिब चौक स्थित नगर निगम कार्यालय के कमरा नंबर चार में संपर्क कर सकते है। पिछली बार 10960 रेहड़ी व फड़ी संचालकों को इस योजना का लाभ मिला था। दिसंबर 2024 से यह योजना बंद थी। पहली बार आवेदन करने वालों को अब 15 हजार रुपये ऋण मिलेगा।
पहले जिन रेहड़ी संचालकों ने ऋण लिया था और उन्होंने उसे चुका दिया है, वे अब 25 हजार रुपये ऋण ले सकते है। 25 हजार का ऋण चुकाने वाले 50 हजार रुपये के ऋण के लिए आवेदन कर सकते है।
आवेदनकर्ता के लिए ये दस्तावेज जरूरी

आवेदनकर्ता रेहड़ी व फड़ी संचालक का लाइसेंस बना होना चाहिए। आधार कार्ड होना आवश्यक है। नगर निगम क्षेत्र में किसी बैंक में खाता होना चाहिए। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर। रेहड़ी व फड़ी के साथ आवेदनकर्ता का फोटो।


ये लोग भी उठा सकते योजना लाभ

रेहड़ी व फड़ी विक्रेताओं के अलावा योजना का लाभ नाई, न्यूजपेपर वेंडर्स, धोबी, केबल टीवी ऑपरेटर, साइकिल रिपेयर, कारपेंटर, कोरियर सर्विस, हेयर ड्रेसर, ताला बनाने व ठीक करने वाले, मौची, कार व बाइक वॉशिंग करने वाले, पैकिंग व पैकेजिंग, फुटवेयर रिपेयर, ऑटोमोबाइल सर्विस, बुक बाइंडिंग, टेंट सर्विस, लेमीनेशन, हेड लोड वर्क, कबाड़ी वाली, डोर टू डोर कचरा लेने वाला, राइस मिलिंग, फोटो फ्रेमिंग का काम करने वाले लोग भी उठा सकते हैं।
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