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Yamuna Nagar News: एचसीएस की 23 और नीट की छह केंद्रों में होगी परीक्षा

Wed, 22 Apr 2026 12:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Wed, 22 Apr 2026 12:52 AM IST
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HCS exams to be held at 23 centers, and NEET exams at six centers
जिला ​शिक्षा सदन यमुनानगर। आर्काइव
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। जिले में 26 अप्रैल को आयोजित होने वाली एचसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए जिले में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 5,520 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं तीन मई को होने वाली नीट परीक्षा के लिए छह केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें लगभग 1,736 अभ्यर्थी शामिल होंगे।
एचसीएस एवं एलाइड सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा और नीट परीक्षा को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े प्रबंध किए हैं। परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए प्रशासन की ओर से नोडल अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की जा चुकी है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।
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यह आदेश 26 अप्रैल को परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश प्रीति ने बताया कि परीक्षा केंद्रों और जिला सचिवालय स्थित स्ट्रांग रूम के आसपास हथियारों के ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इनमें आग्नेयास्त्र, तलवार (सिख समुदाय के प्रतीक कृपाण को छोड़कर), बरछा, कुल्हाड़ी, भाला, चाकू, लाठियां, साइकिल चेन सहित अन्य संभावित हथियार शामिल हैं।
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इसके अलावा किसी भी ऐसी वस्तु को ले जाने पर रोक रहेगी, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए 500 मीटर के दायरे में वाहनों की पार्किंग पर भी प्रतिबंध लगाया है। केवल ड्यूटी पर तैनात पुलिस व अधिकृत कर्मचारियों को ही इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति होगी। आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी।
इसके साथ ही परीक्षा के दौरान नकल और अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। 25 अप्रैल से 26 अप्रैल तक परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, वाई-फाई, निजी हॉटस्पॉट सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक व संचार उपकरणों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने परीक्षार्थियों से कहा है कि वे समय से पहले केंद्र पर पहुंचे और सभी नियमों का पालन करें, ताकि परीक्षा सुचारु रूप से संपन्न हो सके।
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