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Haryana: जमीन की रजिस्ट्री न कराने पर रतनगढ़ का सरपंच निलंबित, डीसी ने की कार्रवाई
Wed, 08 May 2024 04:27 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुनानगर (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुनानगर (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 08 May 2024 04:27 PM IST
सार
जमीन की रजिस्ट्री न कराने पर रतनगढ़ के सरपंच को निलंबित कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना के मामले में डीसी ने कार्रवाई की।
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विस्तार
हरियाणा के यमुनानगर में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने रतनगढ़ गांव के सरपंच संजीव कांबोज को सस्पेंड कर दिया। साथ ही पंचायती रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया। अब गांव में मौजूदा पंचों में किसी को सरपंच नियुक्त किया जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद सरपंच का चुनाव किए जाने की संभावना है।
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दूसरी ओर जो लोग हाईकोर्ट में गए थे वे मंगलवार को डीसी कैप्टन मनोज कुमार से उनके कार्यालय में मिले। उन्होंने डीसी को मांग पत्र देकर जमीन की रजिस्ट्रियां कराने की मांग की। डीसी ने उन्हें जल्द ही रजिस्ट्री कराने का आश्वासन दिया।
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रतनगढ़ गांव निवासी गजे सिंह कांबोज का गांव में करीब 23 कनाल जमीन पर बुजुर्गों के समय से कब्जा था। इसी जमीन के पास ही कुछ पंचायती जमीन थी। ग्राम पंचायत ने इस जमीन की निशानदेही करवाई थी। जिसके बाद 15 अप्रैल 1991 को गांव के तब के सरपंच नाथीराम ने डीडीपीओ की कोर्ट में बेदखली का केस कर दिया।
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19 दिसंबर 1992 को डीडीपीओ ने केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिन लोगों का जमीन पर कब्जा है, यदि वह उसकी कीमत जमा करवा देते हैं तो पंचायत उनकी रजिस्ट्री करवा दे। जो कीमत नहीं देगा उससे जगह खाली करवा ली जाएगी। लोगों ने नियमानुसार रजिस्ट्री के लिए जमीन की कीमत अदा कर दी।
इसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने जमीन की कीमत देने वालों के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। कब्जा धारक रजिस्ट्री की अप्रूवल के लिए हाई कोर्ट में चले गए। इस पर कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए रजिस्ट्री करने के आदेश दिए। इसके बाद पंचायत सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी जमीन का मालिकाना हक देने के आदेश दिया।
इसके बावजूद रजिस्ट्री नहीं होने पर ग्रामीण आदेशों की अवहेलना करने पर हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने 19 फरवरी 2024 तक रजिस्ट्री कराने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी। पंचायत विभाग की तरफ से 13 फरवरी को सेल डीड के लिए अप्रूवल दे दी।
डीसी ने ग्राम पंचायत रतनगढ़ के मौजूदा सरपंच संजीव कांबोज को ग्राम सभा की बैठक कर प्रस्ताव पास करके रजिस्ट्री कराने के आदेश दिए। इसके बावजूद सरपंच ने रजिस्ट्री नहीं करवाई। इस पर डीडीपीओ ने सरपंच को तीन नोटिस जारी किए, फिर भी प्रस्ताव नहीं डाला गया।
इसके बाद डीसी ने सरपंच को नोटिस जारी करते हुए 30 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा पर सरपंच ने हाई कोर्ट में ग्रामीणों के खिलाफ केस करके रजिस्ट्रियाें को रद्द करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने एक मई को सरपंच की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जो भी सरपंच या अधिकारी रजिस्ट्रियों में अड़चन डाल रहा है, ग्रामीण उसका नाम लिख कर कोर्ट में दें। कोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
सरपंच को सस्पेंड कर दिया है : कैप्टन मनोज कुमार
डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद लोगों की रजिस्ट्रियां सरपंच संजीव कांबोज द्वारा नहीं करवाई जा रही थी, इसलिए सरपंच को सस्पेंड कर दिया गया है। अब नया सरपंच नियुक्त करके जल्द ही रजिस्ट्रियां करवा दी जाएंगी।