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Yamuna Nagar News: बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की कैद
Tue, 21 May 2024 03:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Tue, 21 May 2024 03:48 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। सात साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के दोषी सहारनपुर निवासी अरविंद को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
दिसंबर 2023 को थाना सदर यमुनानगर इलाके की एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी सात साल की बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ किन्नू खरीदने गई थी। वहां आरोपी अरविंद ने उसकी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। बड़ी बेटी ने घर आकर महिला को बताया। महिला जब वहां पहुंची तो आरोपी उसकी बच्ची का हाथ पकड़ कर उसे कमरे में ले जा रहा था।
महिला ने अपनी बच्ची को आरोपी के चंगुल से छुडवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 10 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाह और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। इस पर अदालत ने दोषी को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
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यमुनानगर। सात साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के दोषी सहारनपुर निवासी अरविंद को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
दिसंबर 2023 को थाना सदर यमुनानगर इलाके की एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी सात साल की बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ किन्नू खरीदने गई थी। वहां आरोपी अरविंद ने उसकी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। बड़ी बेटी ने घर आकर महिला को बताया। महिला जब वहां पहुंची तो आरोपी उसकी बच्ची का हाथ पकड़ कर उसे कमरे में ले जा रहा था।
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महिला ने अपनी बच्ची को आरोपी के चंगुल से छुडवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 10 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाह और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। इस पर अदालत ने दोषी को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
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