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Yamuna Nagar News: बेटी से छेड़छाड़ के दोषी पिता को पांच वर्ष कैद

Thu, 08 Feb 2024 03:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 08 Feb 2024 03:10 AM IST
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Father found guilty of molesting daughter jailed for five years
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। अपनी 12 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी पिता को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

जुलाई 2022 को साढौरा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वो प्राइवेट जॉब करती है। एक दिन वह जॉब पर गई थी और घर में उसकी 12 साल की बेटी थी। जब वह वापस आई तो बेटी ने बताया कि पापा ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। शिकायतकर्ता ने जब अपने पति से इस बारे पूछा तो उसने उसके और बेटी के साथ मारपीट की और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा।
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पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और इसके बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई में अदालत ने आरोपी पिता को दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने दोषी पिता को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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