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सजा: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को साढ़े तीन साल की कैद, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

Tue, 02 Aug 2022 11:37 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जगाधरी, यमुनानगर (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जगाधरी, यमुनानगर (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 02 Aug 2022 11:37 PM IST
सार

लगभग दो साल के बाद मामले में अब अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को सजा सुनाई है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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Three and a half years in prison for molesting a minor in Yamunanagar
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

यमुनानगर के जगाधरी में 13 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को स्पेशल पॉक्सो अदालत ने साढ़े तीन साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी मधुबन के खिलाफ 10 जून 2020 को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था। 

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महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मकान के एक कमरे में अपने तीन बच्चों और पति के साथ रहती है। महिला ने बताया कि वो एक अस्पताल में नौकरी करती है। नौ जून 2020 को वो नाइट ड्यूटी पर गई थी। घर में उसकी दो नाबालिग बेटियां, एक पांच साल का बेटा और लकवाग्रस्त पति थे।
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रात करीब डेढ़ बजे मधुबन उर्फ नाथी उसके कमरे में आया और गलत इरादे से उसकी 13 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। इतने में बेटी की आंख खुल गई और आरोपी को देखकर वो चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका परिजन उठ गए और मकान के अन्य किराएदार भी वहां आ गए।
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किराएदारों को देखकर आरोपी अपने कमरे में चला गया और अंदर से कुंडी लगा ली। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल और काउंसलिंग करवाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान दर्ज करवाए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। लगभग दो साल के बाद मामले में अब अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को सजा सुनाई है।

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