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Haryana: यमुनानगर में गलत तरीके से की थी गिरदावरी, नायब तहसीलदार पर केस
Sat, 02 Dec 2023 11:11 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुनानगर (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुनानगर (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sat, 02 Dec 2023 11:11 PM IST
सार
प्रतापनगर में शामलात की जमीन की गलत तरीके से गिरदावरी करने का आरोप है। वर्ष 2012 में छछरौली में बतौर नायब तहसीलदार के पद पर आनंद रावल तैनात थे।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरियाणा के यमुनानगर के प्रतापनगर में शामलात की जमीन की गलत तरीके से गिरदावरी करने के आरोप में पुलिस ने छछरौली के तत्कालीन नायब तहसीलदार आनंद रावल के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी जसविंद्र सिंह की शिकायत पर की।
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जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी जसविंद्र सिंह ने छछरौली पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आनंद रावल वर्ष 2012 में छछरौली में नायब तहसीलदार कार्यरत थे। उस समय एक वाद सूबेदीन बनाम ज्योति राम वगैरह खसरा गिरदावरी के संबंध में उनकी कोर्ट में दायर किया गया था। जिसका निर्णय आनंद रावल ने बतौर सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी के तहत किया गया था। 29 कनाल 17 मरले की प्रतापनगर स्थित जमीन का यह वाद था। गलत गिरदावरी की शिकायत डीसी के पास पहुंची तो उन्होंने जांच कराई।
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इसकी जांच जिला राजस्व अधिकारी को सौंपी गई थी। इस जांच में सामने आया कि जिस जमीन की गिरदावरी की गई, वह प्रतापनगर में शामलात की भूमि थी। इस केस में ऐसे व्यक्ति को उत्तरवादी बनाया गया जिसकी वर्ष 2007 में मौत हो चुकी है। उसके वारसान को भी मिसल पर नहीं लाया गया। जिस व्यक्ति के नाम गिरदावरी बदलने के आदेश दिए गए हैं।
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उसका इस जमीन पर नाजायज कब्जा था। जिसके आधार पर ही हिदायतों का उल्लंघन कर ग्राम पंचायत की शामलात भूमि की गिरदावरी की गई। जिसमें तत्कालीन नायब तहसीलदार आनंद रावल की संलिप्तता है। इस आधार पर पुलिस को शिकायत दी गई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी तत्कालीन नायब तहसीलदार पर केस दर्ज किया है।
छछरौली थाना प्रभारी जगदीश चंद्र का कहना है कि डीडीपीओ की ओर से शिकायत आई थी। जिसके आधार पर मामले में तत्कालीन नायब तहसीलदार आनंद रावल पर केस दर्ज किया गया। मामले की जांच की जा रही है।