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छात्रा का अपहरण करने के दोषी को दस साल कैद

Sat, 21 Nov 2015 12:26 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला यमुनानगर
ब्यूरो/अमर उजाला यमुनानगर Updated Sat, 21 Nov 2015 12:26 AM IST
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शहर के निजी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा का अपहरण करने वाले गांव चाऊवाला थाना सदर जगाधरी निवासी हरजिंद्र सिंह को फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश रितु गर्ग ने 10 साल कैद तथा 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। कोर्ट में करीब डेढ़ साल चली सुनवाई के दौरान 18 लोगों की गवाही हुई। शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया।
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शहर थाना जगाधरी के अंतर्गत आने वाली एक कॉलोनी निवासी एक महिला ने 22 मार्च, 2014 को पुलिस को दी शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि उसके दो बच्चे हैं। बड़ी बेटी शहर के निजी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती है। 11 मार्च को वह स्कूल में पेपर देने के लिए गई थी लेकिन शाम तक नहीं लौटी। बाद में पता चला कि गांव चाऊवाला निवासी हरजिंद्र उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने शिकायत पर हरजिंद्र के खिलाफ भादंसं की धारा 363, 366 व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। 7 अप्रैल, 2014 को लड़की व आरोपी को काबू कर लिया।
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इन धाराओं के तहत सुनाई सजा
फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश रितु गर्ग ने दोनों पक्षों की दलीलेें सुनने के बाद शुक्रवार को गांव चाऊवाला निवासी हरजिंद्र को छात्रा के अपहरण का दोषी करार देते हुए फैसला सुना दिया। कोर्ट ने भादंसं की धारा 363 व 366 में पांच-पांच साल कैद तथा दो-दो हजार रुपये जुर्माना किया है। जबकि 506 में पांच साल कैद तथा तीन हजार रुपये जुर्माना, 3 पॉक्सो एक्ट में सात साल कैद तथा पांच हजार रुपये जुर्माना तथा 5 (एल) पॉक्सो एक्ट में 10 साल कैद तथा पांच हजार रुपये जुर्माना किया है।
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