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यमुनानगर: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद, दो साल चली सुनवाई, 95 हजार रुपये जुर्माना लगाया

Fri, 15 Jul 2022 01:45 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, यमुनानगर (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुनानगर (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 15 Jul 2022 01:45 AM IST
सार

दो साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। 95 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

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20 years imprisonment for raping minor in Yamunanagar
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

हरियाणा के यमुनानगर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग को अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 95 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। करीब दो साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। 

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नाबालिग के पिता ने सात जुलाई 2020 को प्रताप नगर थाने में दी शिकायत में बताया था कि उसकी 14 साल की बेटी रात को घर में सोई थी। सुबह जब वे उठे तो उसकी बेटी अपने बिस्तर पर नहीं थी। उन्होंने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। तब पीड़िता के पिता ने गांव के ही राघव पर उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने का आरोप लगाया था।
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पुलिस ने उसकी शिकायत पर आरोपी राघव के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया और उसका मेडिकल करवाया, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने राघव के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। तब से मामला अदालत में चल रहा था। अब अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

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