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बुजुर्ग पर रॉड से जानलेवा हमला करने के दोषी को पांच साल कैद, 35 हजार जुर्माना

Sat, 02 Feb 2019 02:07 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 02 Feb 2019 02:07 AM IST
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बुजुर्ग पर रॉड से जानलेवा हमला करने के दोषी को पांच साल कैद, 35 हजार जुर्माना

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बुजुर्ग पर जानलेवा हमला करने के दोषी को पांच साल की कैद, 35 हजार जुर्माना
जिला एवं सत्र न्यायधीश की कोर्ट ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। जिला एवं सत्र न्यायधीश बिमलेश तंवर की कोर्ट बुजुर्ग पर रॉड से हमला करने वाले दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 35 हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साढौरा के गांव झंडा निवासी ओमप्रकाश ने पुलिस को शिकायत दी थी कि बीती 30 मई को उसका पिता बलवंत घर बरामदे में लेटा हुआ था। रात को उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर वे बरामदे में आए तो देखा कि उनके सिर से खून बह रहा था। वहां पर गांव का बलबीर उर्फ बिल्लू खड़ा था। उसके हाथ में लोहे की रॉड थी। वह उन्हें देखकर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था। उसके पिता की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया था। वहां पर उनके सिर में गंभीर चोट मिली थी। तब पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर बलबीर को गिरफ्तार कर लिया था। शिकायत में ओमप्रकाश ने बताया था कि बलबीर शराब पीता था। उसके पिता ने उसे शराब पीने से रोका था।
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