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चेक बाउंस होने पर चंडीगढ़ के व्यापारी को एक साल की सजा
Updated Sat, 29 Sep 2018 01:02 AM IST
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चेक बाउंस होने पर चंडीगढ़ के व्यापारी को एक साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने चंडीगढ़ के व्यापारी एवं महाराजा हैंडलूम के मालिक सुमित महाराज को एक साल की सजा और 65 हजार रुपये याचिकाकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। यह फैसला न्यायाधीश उपेंद्र सिंह की कोर्ट ने सुनाया है। एडवोकेट हरविंद्र अनेजा ने बताया कि सेक्टर-17 निवासी नीतेश चौधरी ने चंडीगढ़ महाराजा हैंडलूम के मालिक सुमित महाराज को माल भेजा था। इस माल की पेमेंट के रूप में उन्होंने 15-15 हजार रुपए के तीन चेक दिए थे। जब वे चेक बैंक में लगाए तो बाउंस हो गए। इसको लेकर नीतेश ने कोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले में अब कोर्ट ने सुमित को एक साल की सजा और 45 हजार की जगह 65 हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं।
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने चंडीगढ़ के व्यापारी एवं महाराजा हैंडलूम के मालिक सुमित महाराज को एक साल की सजा और 65 हजार रुपये याचिकाकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। यह फैसला न्यायाधीश उपेंद्र सिंह की कोर्ट ने सुनाया है। एडवोकेट हरविंद्र अनेजा ने बताया कि सेक्टर-17 निवासी नीतेश चौधरी ने चंडीगढ़ महाराजा हैंडलूम के मालिक सुमित महाराज को माल भेजा था। इस माल की पेमेंट के रूप में उन्होंने 15-15 हजार रुपए के तीन चेक दिए थे। जब वे चेक बैंक में लगाए तो बाउंस हो गए। इसको लेकर नीतेश ने कोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले में अब कोर्ट ने सुमित को एक साल की सजा और 45 हजार की जगह 65 हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं।