{"_id":"5a85d3c34f1c1b4d588b8b96","slug":"151872014616-yamuna-nagar-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"चेक बाउंस के दो मामलों में महिला को एक-एक साल कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
चेक बाउंस के दो मामलों में महिला को एक-एक साल कैद
Updated Fri, 16 Feb 2018 12:13 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चेक बाउंस के दो मामलों में महिला को एक-एक साल कैद
यमुनानगर (ब्यूरो)। चेक बाउंस के दो मामलों में कोर्ट ने दोषी महिला को एक-एक साल की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायधीश उपेंद्र सिंह की कोर्ट ने सुनाया।
एडवोकेट हरविंद्र अनेजा ने बताया कि सेक्टर-17 निवासी अंबिका शर्मा की शिकायत थी कि उसने सोनिया को मार्च 2014 में तीन लाख 60 हजार रुपये उधार दिए। इस पैसे को सोनिया ने चेक से वापस करने की बात की। जून 2016 में तीन लाख 60 हजार रुपए का चेक दिया। चेक वह बाउंस हो गया तो उन्होंने कोर्ट में केस डाला था। कोर्ट ने महिला को एक साल की सजा और 4.50 लाख रुपये शिकायकर्ता पक्ष को देने के आदेश दिए हैं।
एडवोकेट ने बताया कि दूसरे मामले में सोनिया ने संजीव शर्मा से एक लाख रुपये लिए थे। जब चेक दिया तो वह भी बाउंस हो गया। इस मामले में कोर्ट ने एक साल की सजा और 1.50 लाख रुपये देने के आदेश दिए।
विज्ञापन
यमुनानगर (ब्यूरो)। चेक बाउंस के दो मामलों में कोर्ट ने दोषी महिला को एक-एक साल की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायधीश उपेंद्र सिंह की कोर्ट ने सुनाया।
एडवोकेट हरविंद्र अनेजा ने बताया कि सेक्टर-17 निवासी अंबिका शर्मा की शिकायत थी कि उसने सोनिया को मार्च 2014 में तीन लाख 60 हजार रुपये उधार दिए। इस पैसे को सोनिया ने चेक से वापस करने की बात की। जून 2016 में तीन लाख 60 हजार रुपए का चेक दिया। चेक वह बाउंस हो गया तो उन्होंने कोर्ट में केस डाला था। कोर्ट ने महिला को एक साल की सजा और 4.50 लाख रुपये शिकायकर्ता पक्ष को देने के आदेश दिए हैं।
एडवोकेट ने बताया कि दूसरे मामले में सोनिया ने संजीव शर्मा से एक लाख रुपये लिए थे। जब चेक दिया तो वह भी बाउंस हो गया। इस मामले में कोर्ट ने एक साल की सजा और 1.50 लाख रुपये देने के आदेश दिए।
विज्ञापन