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नाबालिग से गैंगरेप करने के तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा

Thu, 01 Feb 2018 11:57 PM IST
Updated Thu, 01 Feb 2018 11:57 PM IST
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नाबालिग से गैंगरेप करने के तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा
नाबालिग से गैंगरेप के तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा
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करीब ढाई साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने तीन युवकों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। करीब ढाई साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।

शहर की एक कॉलोनी निवासी 15 वर्षीय लड़की ने सात जुलाई 2015 को पुलिस को शिकायत दी थी कि वह आठवीं क्लास में पढ़ती है। वह किसी काम से सौभाग्य रिजॉर्ट के पास से जा रही थी। इसी दौरान उनका पड़ोसी मोहित बाइक लेकर आया। वह उसे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठाकर दड़वा घाट पर नहर किनारे ले गया। वहां पर उसके साथी मौजूद थे। आरोप था कि मोहित, शुभम, रवि ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे जातिसूचक शब्द कहे और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान वहां पर एक व्यक्ति आ गया और उसने जब उन्हें ऐसा करते देखा तो वे उसे छोड़कर वहां से फरार हो गए। किसी तरह वह घर पहुंची और अपने परिजनों को इस बारे में बताया। पुलिस ने इस मामले में गैंगरेप समेत अन्य धाराओं मेें केस दर्ज किया था। लड़की का मेडिकल कराया तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वीरवार को कोर्ट ने इस मामले में मोहित, शुभम और रवि को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई।
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