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यमुनानगर: कर्मचारी से एक्टिवा और मोबाइल फोन छीनने के दोषियों को 10-10 साल की सजा
Tue, 04 Oct 2022 09:55 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, जगाधरी, यमुनानगर (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जगाधरी, यमुनानगर (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 04 Oct 2022 09:55 PM IST
सार
अदालत ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। जुर्माना न देने पर दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : google
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विस्तार
हरियाणा के यमुनानगर जिले में प्लाईवुड फैक्टरी में नौकरी करने वाले एक व्यक्ति को घायल कर उसकी एक्टिवा और मोबाइल फोन छीनने के दो आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
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14 नवंबर, 2021 को बाड़ीमाजरा में राधा क्रष्ण प्लाईवुड फैक्टरी में काम करने वाले आशीष ने सदर यमुनानगर पुलिस में शिकायत दी थी कि वह सुबह चार बजे फैक्टरी में ड्यूटी करने के बाद अपनी एक्टिवा पर बाड़ी माजरा स्थित अपने घर जा रहा था। धुंध के कारण वो एक्टिवा धीरे चला रहा था। जब वो काजल अस्पताल के पास पहुंचा तो सामने से दो युवक आए और उन्होंने जबरन आशीष को रुकवा लिया।
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एक युवक ने चाकू निकालकर आशीष को धमकाया। दूसरे युवक ने आशीष के सिर पर किसी नुकीली चीज से वार किया, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद दोनों युवकों ने आशीष का मोबाइल और उसकी एक्टिवा छीन ली और उसे लेकर फरार हो गए।
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इस केस की जांच स्पेशल स्टाफ ने की। स्पेशल स्टाफ को मुखबिर से पता चला कि इस वारदात को मुखर्जी पार्क, जगाधरी निवासी गोपाल और बंटी ने अंजाम दिया है। स्पेशल स्टाफ ने 25 दिसंबर 2021 को दोनों आरोपियों को रटौली रोड से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने पूछताछ के बाद गोपाल की निशानदेही पर शिकायतकर्ता आशीष से छीनी गई एक्टिवा बरामद कर दी। दूसरे आरोपी नरेश कुमार के घर से आशीष से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया था। इसी मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाई है।