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सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वालों पर निगम ने कसा शिकंजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 07 Jul 2022 02:30 AM IST
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Corporation tightens screws on sellers of single use plastic
Corporation tightens screws on sellers of single use plastic - फोटो : Yamuna Nagar
यमुनानगर। सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वालों पर नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार को निगम की टीमों ने दोनों जोन में निगम ने 14 दुकानदारों का चालान काटकर 31 हजार रुपये जुर्माना लगाया। वहीं टीम की कार्रवाई से शहर के दुकानदारों में हड़कंप मच गया।
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एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने व इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लग चुका है। बुधवार को जगाधरी जोन में एसआई अमित कांबोज, एसआई प्रदीप दहिया, एएसआई सचिन कांबोज, मंदीप, हरप्रीत व होमगार्ड के जवानों की टीम ने जगाधरी खेड़ा बाजार, बूड़िया गेट चौकी, अग्रसेन चौक व अन्य बाजारों में दबिश दी। इस दौरान छह दुकानदारों के पास से सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलिथीन, थर्माकोल प्लेट, गिलास व अन्य सामान बरामद किया। जिनका एसआई अमित कांबोज द्वारा मौके पर ही चालान किया गया। इस दौरान दो दुकानदारों का 10-10 हजार, एक दुकानदार से तीन हजार, दो दुकानदारों का 15-15 सौ रुपये व एक दुकानदार का 500 रुपये का चालान किया गया।
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यमुनानगर जोन में आठ दुकानदारों के काटे चालान
इधर, यमुनानगर जोन में एसआई गोविंद शर्मा, एसआई बिट्टू, एएसआई सुमित बैंस, एएसआई कृष्ण राणा, राकेश, धर्मवीर व होमगार्ड के जवानों की टीम ने रादौर रोड, रेलवे रोड, वर्कशॉप रोड, विष्णु नगर चुंगी, महाराणा प्रताप चौक व अन्य स्थानों पर पहुंची। यहां आठ दुकानदारों के पास से सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें डिस्पोजल, पॉलिथीन, थर्माकोल व अन्य सामान मिला। इन दुकानदारों से 4500 रुपये की चालान राशि वसूली। उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है, फिर भी यदि कोई दुकानदार या अन्य इसका इस्तेमाल करते हुए या बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 05 के अंतर्गत एवं केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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इन पर लगा है प्रतिबंध
एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें पॉलिथीन, प्लास्टिक के चम्मच, डोने, गिलास, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, कांटे, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्माकोल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे समेत 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के इस्तेमाल पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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