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जमना ऑटो के श्रमिक से मोबाइल फोन छीनने वाला दोषी करार, सजा आज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Sep 2022 02:27 AM IST
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Convicted for snatching mobile phone from Jamna Auto worker, punishment today
जगाधरी। जमना ऑटो के श्रमिक से मोबाइल फोन छीनने वाले गलौली निवासी अरुण कुमार उर्फ बबलू को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषी को बुधवार सजा सुनाई जाएगी। टैगोर गार्डन निवासी असगर अली ने दो अगस्त 2012 को थाना शहर यमुनानगर में शिकायत दी थी कि वो जमना ऑटो में काम करता है। दोपहर डेढ़ बजे वो खाना खाने के लिए जमना ऑटो से पैदल अपने घर की ओर जा रहा था।
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जब वह औद्योगिक क्षेत्र में तिकोना पार्क के पास पहुंचा तो पीछे से बाइक पर सवार होकर एक युवक आया और उसके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश के दौरान गलौली निवासी अरुण कुमार उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अरुण कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे रिमांड पर लिया। इस दौरान पुलिस ने अरुण कुमार की निशानदेही पर असगर अली से छीना गया मोबाइल और वारदात के समय इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली थी। अब अदालत ने उसे दोषी करार दिया है। बुधवार को उसे सजा सुनाई जाएगी। संवाद
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