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Yamuna Nagar News: पुलिस जांच में भाजपा नेता को क्लीनचिट
Mon, 11 Nov 2024 01:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Mon, 11 Nov 2024 01:12 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
साढौरा। कस्बा की एक महिला पत्रकार की ओर से भाजपा नेता के खिलाफ की गई शिकायत पुलिस जांच में फर्जी पाई गई। पुलिस ने जांच रिपोर्ट बिलासपुर अदालत में पेश कर दी है।
एसएचओ साढौरा अनिल राणा ने बताया कि महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता ने रेस्ट हाउस में सार्वजनिक तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसे धमकाया था। वहीं भाजपा नेता ने भी इस महिला पत्रकार द्वारा ब्लैकमेल किए जाने बारे पुलिस को शिकायत दी थी। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल पर जांच के अलावा वहां मौजूद गवाहों के बयान भी दर्ज किए।
साथ ही पुलिस ने घटना के समय का एक वीडियो भी कब्जे में लिया। वीडियो देखने पर पुलिस ने पाया कि घटना के समय मौजूद लोगों द्वारा महिला पत्रकार के साथ सामान्य तरीके से बातचीत की जा रही है। महिला पत्रकार ही जोर-जोर से बोलकर वहां मौजूद सभी व्यक्तियों को धमकाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने की धमकी दे रही है।
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इस तरह पुलिस जांच में महिला पत्रकार द्वारा भाजपा नेता पर लगाए गए आरोप झूठे व निराधार पाए गए हैं। एसएचओ ने बताया कि झूठी शिकायत देने के आरोप में अब महिला पत्रकार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर न्यायालय में दस्तावेज जमा करवा दिए गए हैं।
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साढौरा। कस्बा की एक महिला पत्रकार की ओर से भाजपा नेता के खिलाफ की गई शिकायत पुलिस जांच में फर्जी पाई गई। पुलिस ने जांच रिपोर्ट बिलासपुर अदालत में पेश कर दी है।
एसएचओ साढौरा अनिल राणा ने बताया कि महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता ने रेस्ट हाउस में सार्वजनिक तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसे धमकाया था। वहीं भाजपा नेता ने भी इस महिला पत्रकार द्वारा ब्लैकमेल किए जाने बारे पुलिस को शिकायत दी थी। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल पर जांच के अलावा वहां मौजूद गवाहों के बयान भी दर्ज किए।
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साथ ही पुलिस ने घटना के समय का एक वीडियो भी कब्जे में लिया। वीडियो देखने पर पुलिस ने पाया कि घटना के समय मौजूद लोगों द्वारा महिला पत्रकार के साथ सामान्य तरीके से बातचीत की जा रही है। महिला पत्रकार ही जोर-जोर से बोलकर वहां मौजूद सभी व्यक्तियों को धमकाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने की धमकी दे रही है।
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इस तरह पुलिस जांच में महिला पत्रकार द्वारा भाजपा नेता पर लगाए गए आरोप झूठे व निराधार पाए गए हैं। एसएचओ ने बताया कि झूठी शिकायत देने के आरोप में अब महिला पत्रकार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर न्यायालय में दस्तावेज जमा करवा दिए गए हैं।