फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Barjindra convicted for robbing Karnal businessman, to be sentenced today

करनाल के व्यापारी को लूटने वाला बरजिंद्र दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा

Mon, 19 Aug 2019 10:18 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 19 Aug 2019 10:18 PM IST
विज्ञापन
Barjindra convicted for robbing Karnal businessman, to be sentenced today
यमुनानगर। एडीजे डॉ. अब्दुल माजिद की कोर्ट ने व्यापारी को लूटने के आरोपी बरजिंद्र सिंह को दोषी करार दिया है। बरजिंद्र के तीन साथियों को कोर्ट साल 2016 में चार-चार साल की सजा सुना चुकी है। बरजिंद्र सिंह वारदात के बाद विदेश में भाग गया था। जैसे ही वह वहां से आया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार को बरजिंद्र को कोर्ट ने दोषी करार दिया, मंगलवार को उसे सजा सुनाई जाएगी।
विज्ञापन

बॉक्स
ये था मामला :
करनाल निवासी त्रिभवन भारद्वाज ने 20 सितंबर 2014 को शहर पुलिस को शिकायत दी थी कि वह अपनी कार में यमुनानगर आया था। उसे किसी की पेमेंट देनी थी। जब रात करीब 12 बजे वे वर्कशॉप रोड पर शराब के ठेके पास पहुंचे तो वहां पर छह-सात युवक थे। उन्होंने उस पर हमला कर दिया। उसने हमला करने में शामिल चार को पहचान लिया था। वे उस पर गंडासी और रॉड से हमला कर 60 हजार रुपये छीन ले गए थे। वहीं सोने की चेन भी छीन ली थी। पुलिस ने इस शिकायत पर 24 सितंबर 2014 को केस दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed