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करनाल के व्यापारी को लूटने वाला बरजिंद्र दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा
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यमुनानगर। एडीजे डॉ. अब्दुल माजिद की कोर्ट ने व्यापारी को लूटने के आरोपी बरजिंद्र सिंह को दोषी करार दिया है। बरजिंद्र के तीन साथियों को कोर्ट साल 2016 में चार-चार साल की सजा सुना चुकी है। बरजिंद्र सिंह वारदात के बाद विदेश में भाग गया था। जैसे ही वह वहां से आया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार को बरजिंद्र को कोर्ट ने दोषी करार दिया, मंगलवार को उसे सजा सुनाई जाएगी।
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ये था मामला :
करनाल निवासी त्रिभवन भारद्वाज ने 20 सितंबर 2014 को शहर पुलिस को शिकायत दी थी कि वह अपनी कार में यमुनानगर आया था। उसे किसी की पेमेंट देनी थी। जब रात करीब 12 बजे वे वर्कशॉप रोड पर शराब के ठेके पास पहुंचे तो वहां पर छह-सात युवक थे। उन्होंने उस पर हमला कर दिया। उसने हमला करने में शामिल चार को पहचान लिया था। वे उस पर गंडासी और रॉड से हमला कर 60 हजार रुपये छीन ले गए थे। वहीं सोने की चेन भी छीन ली थी। पुलिस ने इस शिकायत पर 24 सितंबर 2014 को केस दर्ज किया था।
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ये था मामला :
करनाल निवासी त्रिभवन भारद्वाज ने 20 सितंबर 2014 को शहर पुलिस को शिकायत दी थी कि वह अपनी कार में यमुनानगर आया था। उसे किसी की पेमेंट देनी थी। जब रात करीब 12 बजे वे वर्कशॉप रोड पर शराब के ठेके पास पहुंचे तो वहां पर छह-सात युवक थे। उन्होंने उस पर हमला कर दिया। उसने हमला करने में शामिल चार को पहचान लिया था। वे उस पर गंडासी और रॉड से हमला कर 60 हजार रुपये छीन ले गए थे। वहीं सोने की चेन भी छीन ली थी। पुलिस ने इस शिकायत पर 24 सितंबर 2014 को केस दर्ज किया था।
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