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फर्म के मालिक पर धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Jun 2021 02:06 AM IST
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allegation of fraud on a firm owner
अंबाला रोड स्थित एक पेट्रोल पंप मालिक ने सरकारी दरों पर बायो कोल व्यवसाय के लिए डीजल खरीदने के नाम पर एक फर्म मालिक पर 1,73,636 रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। आरोपी ने 711034 रुपये का हाई स्पीड डीजल खरीदा था। इसमें से कुछ रुपयों का आरोपी ने भुगतान कर दिया, लेकिन 173636 रुपये नहीं दिए। रुपये मांगने पर आरोपी ने पेट्रोल पंप जलाकर क्षतिग्रस्त करने की धमकी दी। इसकी शिकायत एसपी को दी गई। कार्रवाई न होने पर कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद सदर जगाधरी पुलिस ने आरोपी मैहलावाली स्थित गणेश बायो कोल फर्म के मालिक प्रवीण कुमार पर धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज कर लिया है।
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गांधी धाम कॉलोनी निवासी सुमन वर्मा ने बताया कि उनका अंबाला रोड पर कैल के नजदीक एमएस मौर्य पेट्रोलियम्स के नाम से पेट्रोल पंप है। वह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पंजीकृत डीलर है। साल 2006 में मैहलावाली स्थित गणेश बायो कोल फर्म के मालिक प्रवीण कुमार ने उनसे संपर्क किया। आरोपी ने उसे बताया कि उनका बायो कोल का व्यवसाय है। आरोपी ने उनसे सरकारी दरों पर हाई स्पीड डीजल खरीदने की बात की। आरोपी ने उन्हें आश्वासन दिया कि डीजल खरीद कर उसका नियमित रूप से क्रय पर्चियों का भुगतान किया जाएगा। इस दौरान आरोपी ने उनसे 28 सितंबर 2016 से 31 मार्च 2017 के दौरान अपने बायो कोल बिजनेस के लिए उनसे 711034 रुपये का हाई स्पीड डीजल खरीदा। इस दौरान आरोपी ने केवल 644519 रुपये का भुगतान किया। बकाया 66515 रुपये बाद में देने की बात कही। इसके बाद एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक 19,09,989 रुपये का तेल खरीदकर केवल 17,40,000 रुपये दिए। जबकि 236503 रुपये बकाया रहे। इसी तरह एक अप्रैल 2018 से 14 दिसंबर 2018 तक 247133 रुपये का हाई स्पीड डीजल खरीदा है और ढाई लाख रुपये का भुगतान किया गया। सुमन वर्मा ने बताया कि उसक बेटे के साथ उसके ससुर ने कई बार आरोपी से बकाया राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया तो आरोपी ने उसे मैहलावाली के ईंट भट्ठे से केवल 60 हजार रुपये की 12 हजार ईंट खरीदकर दी। इसके बाद भी आरोपी के पास उसका 173636 बकाया था। जब उन्होंने आरोपी से अपने रुपये मांगे तो आरोपी बहानेबाजी करने लगा। रुपये न देने पर उसके ससुर केदारनाथ ने 20 मार्च 2020 को पुलिस अधीक्षक को शिकायत की। तब आरोपी ने जानबूझकर अपनी धोखाधड़ी स्वीकार की और उसके खिलाफ केवल साढ़े 14 हजार रुपये की राशि बकाया बताई। जबकि 14 दिसंबर 2018 तक उनके खिलाफ 173636 रुपये बकाया थे। जब उन्होंने आरोपी से अपने पूरे रुपये मांगे तो उसने उनके साथ गाली गलौच की। इस दौरान आरोपी ने उनके पेट्रोल पंप को आग लगाकर
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क्षतिग्रस्त करने की धमकी दी। उन्होंने परेशान होकर इसकी शिकायत पुलिस को दी। लेकिन पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद कोर्ट ने सदर जगाधरी पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए। जांच अधिकारी एएसआई कंवल सिंह का कहना है कि मामले में कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
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