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गलत हरकत के इरादे से घर में घुसे दोषी को दो साल कैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 12 Jul 2022 02:30 AM IST
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after the offender has been convicted to be convicted
यमुनानगर। किशोरी से गलत हरकत के इरादे से घर में घुसे युवक को दोषी करार देते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो साल कैद की सजा और 40 हजार रुपये जुर्माना किया है। दोषी भूपेंद्र यूपी के बरेली का रहने वाला है। दोषी फिलहाल किशोरी के मकान के साथ वाली गली में रह रहा था।
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थाना शहर के अंतर्गत एक मोहल्ले में रहने वाली महिला ने एक फरवरी 2020 को पुलिस को एक युवक के खिलाफ शिकायत दी थी। महिला ने बताया कि उसकी दो बेटियां और एक बेटा है। बेटियों की उम्र 14 साल और 13 साल है। महिला और उसका पति सब्जी की रहेड़ी लगाते हैं। घटना के दिन रात करीब आठ बजे उसे छोटी बेटी का फोन आया और उसने बताया कि एक लड़का उनके घर में घुसा है। महिला अपने पति के साथ फौरन घर पहुंची। जब वह घर पहुंची तो देखा कि पड़ोसियों ने आरोपी भूपेंद्र को पकड़ा हुआ है। पड़ोसियों ने बताया कि उसकी बेटियों के चिल्लाने की आवाज सुनकर वे वहां आए तो देखा कि घर में आरोपी मौजूद था, जो कि महिला की बड़ी बेटी से गलत हरकत के इरादे से घर में आया था। इसके बाद आरोपी भूपेंद्र को पुलिस के हवाले कर दिया गया। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी पहले भी उसकी बड़ी बेटी को इशारे करता था। आरोपी ने एक लव लैटर भी उसके घर में फेंका था, जिसे महिला ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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