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Yamuna Nagar News: नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का आरोपी दोषी करार
Thu, 15 Aug 2024 05:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Thu, 15 Aug 2024 05:27 AM IST
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यमुनानगर। प्राइवेट स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने के आरोपी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट दोषी को 16 अगस्त को सजा सुनाएगी।
थाना सदर जगाधरी क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने अक्तूबर 2023 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 16 साल साल की बेटी अपने छोटे भाई के साथ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। गांव का एक युवक उसकी बेटी को स्कूल आते-जाते समय छेड़खानी करता था। पीड़िता के भाई ने इसका विरोध किया तो युवक ने उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोपी युवक रोज उसकी बेटी के स्कूल के बाहर खड़ा हो जाता है और उसकी बेटी के साथ अश्लील बातें करता। स्कूल के बस चालक ने आरोपी को ऐसा करने से मना किया तो अगले दिन आरोपी युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्कूल की बस को रोककर चालक से गाली गलौज की और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के पिता ने आरोपी के घर वालों से शिकायत भी की, लेकिन इसके बाद भी युवक उसकी बेटी से छेड़खानी करने से बाज नहीं आया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। केस की सुनवाई पूरी होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है।
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थाना सदर जगाधरी क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने अक्तूबर 2023 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 16 साल साल की बेटी अपने छोटे भाई के साथ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। गांव का एक युवक उसकी बेटी को स्कूल आते-जाते समय छेड़खानी करता था। पीड़िता के भाई ने इसका विरोध किया तो युवक ने उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोपी युवक रोज उसकी बेटी के स्कूल के बाहर खड़ा हो जाता है और उसकी बेटी के साथ अश्लील बातें करता। स्कूल के बस चालक ने आरोपी को ऐसा करने से मना किया तो अगले दिन आरोपी युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्कूल की बस को रोककर चालक से गाली गलौज की और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के पिता ने आरोपी के घर वालों से शिकायत भी की, लेकिन इसके बाद भी युवक उसकी बेटी से छेड़खानी करने से बाज नहीं आया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। केस की सुनवाई पूरी होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है।
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