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Yamuna Nagar News: फर्जी रजिस्ट्री से महिला का प्लाट हड़पने का आरोप
Mon, 22 Dec 2025 12:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Mon, 22 Dec 2025 12:57 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। अंबाला कैंट निवासी एक महिला ने जिले में स्थित अपने प्लाट की फर्जी रजिस्ट्री कर हड़पने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। पीड़िता का आरोप है कि तीन लोगों ने आपसी साजिश के तहत झूठे दस्तावेज और फर्जी गवाह खड़े कर उसकी संपत्ति पहले अपने नाम करवाई और बाद में एक-दूसरे को बेच दी। थाना सेक्टर-17 पुलिस ने आरोपी महिला सतनाम कौर सहित नरपाल सिंह व सहदेव मेहता पर प्राथमिकी दर्ज की है।
शिकायत में अंबाला कैंट निवासी पूनम जैन ने बताया कि उन्होंने वर्ष 1988 में कांसापुर मौजा, मीना नगर यमुनानगर स्थित 64 फीट बाय 30 फीट का प्लाट खरीदा था। उक्त प्लाट का इंतकाल भी उनके नाम दर्ज और मंजूर हो चुका है। उनके पति अशोक कुमार डिफेंस डेयरी फार्म में नौकरी करते थे और वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त हुए, जिसके बाद परिवार अंबाला में रहने लगा।
जब उन्होंने पारिवारिक आवश्यकता के चलते प्लाट पर लोन लेने के लिए जमाबंदी निकलवानी चाही, तो पटवारी ने नकल देने से इनकार कर दिया। पूछताछ करने पर पता चला कि गांव ससौली निवासी नरपाल सिंह ने किसी अज्ञात महिला को खड़ा कर फर्जी तरीके से वर्ष 2005 में प्लाट की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली।
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इसके बाद उसी प्लाट को वर्ष 2006 में कांडी कॉम्प्लेक्स यमुनानगर निवासी सतनाम कौर को बेच दिया गया और फिर सतनाम कौर ने यह संपत्ति जठलाना निवासी सहदेव मेहता के नाम रजिस्ट्री कर दी। पूनम का आरोप है कि तीनों ने मिलकर फर्जी बैनामा तैयार कर संपत्ति को अवैध रूप से हड़प लिया। जब पीड़िता ने इस बारे में उनसे संपर्क किया और सवाल उठाए तो आरोपियों ने गाली-गलौज की और जान से मारने या झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।
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यमुनानगर। अंबाला कैंट निवासी एक महिला ने जिले में स्थित अपने प्लाट की फर्जी रजिस्ट्री कर हड़पने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। पीड़िता का आरोप है कि तीन लोगों ने आपसी साजिश के तहत झूठे दस्तावेज और फर्जी गवाह खड़े कर उसकी संपत्ति पहले अपने नाम करवाई और बाद में एक-दूसरे को बेच दी। थाना सेक्टर-17 पुलिस ने आरोपी महिला सतनाम कौर सहित नरपाल सिंह व सहदेव मेहता पर प्राथमिकी दर्ज की है।
शिकायत में अंबाला कैंट निवासी पूनम जैन ने बताया कि उन्होंने वर्ष 1988 में कांसापुर मौजा, मीना नगर यमुनानगर स्थित 64 फीट बाय 30 फीट का प्लाट खरीदा था। उक्त प्लाट का इंतकाल भी उनके नाम दर्ज और मंजूर हो चुका है। उनके पति अशोक कुमार डिफेंस डेयरी फार्म में नौकरी करते थे और वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त हुए, जिसके बाद परिवार अंबाला में रहने लगा।
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जब उन्होंने पारिवारिक आवश्यकता के चलते प्लाट पर लोन लेने के लिए जमाबंदी निकलवानी चाही, तो पटवारी ने नकल देने से इनकार कर दिया। पूछताछ करने पर पता चला कि गांव ससौली निवासी नरपाल सिंह ने किसी अज्ञात महिला को खड़ा कर फर्जी तरीके से वर्ष 2005 में प्लाट की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली।
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इसके बाद उसी प्लाट को वर्ष 2006 में कांडी कॉम्प्लेक्स यमुनानगर निवासी सतनाम कौर को बेच दिया गया और फिर सतनाम कौर ने यह संपत्ति जठलाना निवासी सहदेव मेहता के नाम रजिस्ट्री कर दी। पूनम का आरोप है कि तीनों ने मिलकर फर्जी बैनामा तैयार कर संपत्ति को अवैध रूप से हड़प लिया। जब पीड़िता ने इस बारे में उनसे संपर्क किया और सवाल उठाए तो आरोपियों ने गाली-गलौज की और जान से मारने या झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।