{"_id":"67a2688e99d2fca44a0b0cff","slug":"56-submitted-documents-for-ownership-rights-yamuna-nagar-news-c-246-1-sknl1019-132568-2025-02-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Yamuna Nagar News: मालिकाना हक के लिए 56 ने जमा कराए दस्तावेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Yamuna Nagar News: मालिकाना हक के लिए 56 ने जमा कराए दस्तावेज
Wed, 05 Feb 2025 12:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Wed, 05 Feb 2025 12:50 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। लाल डोरा व आबादी देह में 10 साल से काबिज संपत्ति धारकों ने संपत्ति प्रमाणपत्र देने को दस्तावेज लेने के लिए मंगलवार को भाटली, गुलाब नगर व मानकपुर गांव में शिविर लगाए गए। प्रमाणपत्र लेने को तीनों स्थानों पर 56 संपत्ति धारकों ने दस्तावेज जमा कराए।
इन दस्तावेजों की नगर निगम अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। जांच में जिन संपत्ति धारकों को दस्तावेज सही मिलेंगे, मालिकाना हक देने को उनके संपत्ति प्रमाणपत्र तैयार किए जाएंगें। तीनों स्थानों पर निसंपत्ति धारकों की सूची भी चस्पाई गई है। यदि किसी को नामों पर एतराज है तो वह सात दिन के भीतर निगम कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
कमेटी सचिव एवं निगम अभियंता मुनेश्वर भारद्वाज, पटवारी एवं कमेटी सदस्य कुलदीप कुमार, संजीव कुमार, अरुण शर्मा व अन्य की टीम ने संपत्ति धारकों के दस्तावेज लिए। ताकि उन्हें उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिया जा सके। इस दौरान भाटली गांव में 26 व गुलाब नगर में 16 और मानकपुर में 14 संपत्ति धारकों ने संपत्ति प्रमाण पत्र लेने को दस्तावेज जमा कराए।
विज्ञापन
नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि संपत्तियों का प्रमाणपत्र लेने के लिए लाल डोरा का शपथपत्र, पिछले 10 साल का बिजली बिल या पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी सर्टीफिकेट, वोटर कार्ड, कब्जा प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, निर्माणाधीन नक्शा प्रमाण पत्र में से कोई दो दस्तावेज, सेलडीड, कन्वेयन्स डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फर्द, राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित डिक्री, रजिस्ट्री और राजस्व विभाग द्वारा जारी वारसान रिपोर्ट दस्तावेज जरूरी है।
विज्ञापन
यमुनानगर। लाल डोरा व आबादी देह में 10 साल से काबिज संपत्ति धारकों ने संपत्ति प्रमाणपत्र देने को दस्तावेज लेने के लिए मंगलवार को भाटली, गुलाब नगर व मानकपुर गांव में शिविर लगाए गए। प्रमाणपत्र लेने को तीनों स्थानों पर 56 संपत्ति धारकों ने दस्तावेज जमा कराए।
इन दस्तावेजों की नगर निगम अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। जांच में जिन संपत्ति धारकों को दस्तावेज सही मिलेंगे, मालिकाना हक देने को उनके संपत्ति प्रमाणपत्र तैयार किए जाएंगें। तीनों स्थानों पर निसंपत्ति धारकों की सूची भी चस्पाई गई है। यदि किसी को नामों पर एतराज है तो वह सात दिन के भीतर निगम कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
विज्ञापन
कमेटी सचिव एवं निगम अभियंता मुनेश्वर भारद्वाज, पटवारी एवं कमेटी सदस्य कुलदीप कुमार, संजीव कुमार, अरुण शर्मा व अन्य की टीम ने संपत्ति धारकों के दस्तावेज लिए। ताकि उन्हें उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिया जा सके। इस दौरान भाटली गांव में 26 व गुलाब नगर में 16 और मानकपुर में 14 संपत्ति धारकों ने संपत्ति प्रमाण पत्र लेने को दस्तावेज जमा कराए।
विज्ञापन
नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि संपत्तियों का प्रमाणपत्र लेने के लिए लाल डोरा का शपथपत्र, पिछले 10 साल का बिजली बिल या पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी सर्टीफिकेट, वोटर कार्ड, कब्जा प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, निर्माणाधीन नक्शा प्रमाण पत्र में से कोई दो दस्तावेज, सेलडीड, कन्वेयन्स डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फर्द, राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित डिक्री, रजिस्ट्री और राजस्व विभाग द्वारा जारी वारसान रिपोर्ट दस्तावेज जरूरी है।