फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   30 lakhs to be given on death or permanent disability of election workers

Yamuna Nagar News: चुनाव कर्मियों की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर मिलेंगे 30 लाख

Mon, 20 May 2024 03:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 20 May 2024 03:37 AM IST
विज्ञापन
30 lakhs to be given on death or permanent disability of election workers
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान हिंसक घटनाओं, बम ब्लास्ट या आतंकवादी घटनाओं या गोलीबारी इत्यादि के कारण मृत्यु हो जाने पर पोलिंग व सुरक्षा कर्मियों के परिवारजन को एक्सग्रेशिया के तहत 30 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई सूचना के बारे में डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने जानकारी दी।
डीसी ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया की ड्यूटी पर किसी अन्य कारणों से मृत्यु हो जाने पर 15 लाख रुपए, असामाजिक तत्वों द्वारा हमले के कारण कर्मचारी के स्थायी दिव्यांग होने पर 15 लाख रुपए तथा शरीर के किसी अंग या आंखों की दृष्टि जाने की स्थिति में 7.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता परिवारजनों को प्रदान की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान दी जाने वाली यह एक्सग्रेशिया राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय या राज्य सरकार या अन्य नियोक्ता द्वारा दी जाने वाले अनुकंपा राशि से अतिरिक्त होगी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि अनुकंपा राशि की प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेवारी जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक की होगी और कर्मचारी की मृत्यु, दिव्यांग इत्यादि होने की घटना की तिथि से 10 दिन के अंदर-अंदर आरंभ करनी होगी। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा एक माह के भीतर संबंधित मामले का निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पोलिंग कर्मियों के लिए ट्रेनिंग केंद्र, डिस्पैच तथा रिसिविंग केंद्रों पर स्वास्थ्य देखभाल, फर्स्ट-ऐड इत्यादि की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी और डॉक्टर व पैरा मेडिकल स्टाफ युक्त एक एंबुलेंस की भी व्यवस्था होगी। साथ ही, सभी चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के वेलफेयर व अन्य सुविधाओं के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी की समयावधि चुनावों की घोषणाओं की तिथि से लेकर परिणाम की तिथि तक (दोनों दिनों को शामिल करते हुए) मानी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed