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Yamuna Nagar: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद, 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Wed, 17 Aug 2022 03:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जगाधरी, यमुनानगर (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जगाधरी, यमुनानगर (हरियाणा) Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 17 Aug 2022 03:14 AM IST
सार

थाना शहर क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 16 साल की बेटी ट्यूशन पढ़ने गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर मामला दर्ज कर नाबालिग लड़की की तलाश शुरू की थी।

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20 years in prison for raping minor
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले नीरज कुमार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (स्पेशल पॉक्सो कोर्ट) ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। दोषी को जिस मामले में सजा सुनाई गई है, वह थाना शहर में चार जुलाई 2021 को दर्ज किया गया था।
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थाना शहर क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 16 साल की बेटी ट्यूशन पढ़ने गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर मामला दर्ज कर नाबालिग लड़की की तलाश शुरू की दी। परिजनों ने एक युवक पर शक जाहिर किया और उसका नंबर पुलिस को दिया। नाबालिग के पास मोबाइल फोन भी था।
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परिजनों ने लड़की के नाबालिग होने के प्रमाण भी पुलिस को दिए। पुलिस ने नाबालिग और उस युवक के नंबर की लोकेशन ट्रेस की और सात जुलाई 2021 को गांव मामली की ओर जाने वाली सड़क पर बने लेबर क्वार्टर से नाबालिग को बरामद कर लिया। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल करवाया। जिसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
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लड़की उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाए, जिसमें नाबालिग ने नीरज की ओर से उसके साथ दुष्कर्म करने की बात कही। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी अशोक विहार निवासी नीरज कुमार के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अब अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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