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यमुना नगर: बच्चे से कुकर्म के दोषी को 20 साल की कैद
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11 साल के लड़के के साथ कुकर्म करने वाले तिगरी निवासी 19 साल के राहुल को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्पेशल पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
22 जून 2020 को थाना सदर में पीड़ित के पिता ने दोषी राहुल के खिलाफ शिकायत दी थी। जिसमें उसने बताया था कि उसके 11 साल के लड़के को तिगरी निवासी राहुल घुमाने के लिए ले गया। इसके बाद उसे जोहड़ी के पास ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। आरोपी ने पीड़ित को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ छह पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। तब से मामला अदालत में चल रहा था। इस दौरान कई लोगों की गवाही हुई। जिसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने राहुल को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई।
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22 जून 2020 को थाना सदर में पीड़ित के पिता ने दोषी राहुल के खिलाफ शिकायत दी थी। जिसमें उसने बताया था कि उसके 11 साल के लड़के को तिगरी निवासी राहुल घुमाने के लिए ले गया। इसके बाद उसे जोहड़ी के पास ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। आरोपी ने पीड़ित को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ छह पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। तब से मामला अदालत में चल रहा था। इस दौरान कई लोगों की गवाही हुई। जिसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने राहुल को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई।
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