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Yamuna Nagar News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
Thu, 16 May 2024 06:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Thu, 16 May 2024 06:35 AM IST
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यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय और स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख 17 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडेगी।
सितंबर 2023 को पीड़िता की बड़ी बहन ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके रिश्तेदार जसपाल के घर में कोई प्रोग्राम था। इसमें उसकी बहन मां के साथ शामिल होने गई थी। यहां पर आरोपी जसपाल ने उसकी 14 साल की नाबालिग बहन को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो और फोटो बना ली। इस मामले में आरोपी की मां ने भी उसका साथ दिया। इसके बाद आरोपी कई बार पीड़िता के घर आकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता रहा। इस डर से पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया। जब पीड़िता ने अपनी मां को इस बारे बताया तो उसने भी उसे चुप रहने को कहा। एक दिन शिकायतकर्ता अपने मायके आई तो पीड़िता ने उसे सारी बात बताई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। इसके अलावा आरोपी और पीड़िता की मां के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने इसी मामले में सुनवाई के बाद जसपाल सिंह को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। जबकि आरोपी की मां और पीड़िता की मां को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
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सितंबर 2023 को पीड़िता की बड़ी बहन ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके रिश्तेदार जसपाल के घर में कोई प्रोग्राम था। इसमें उसकी बहन मां के साथ शामिल होने गई थी। यहां पर आरोपी जसपाल ने उसकी 14 साल की नाबालिग बहन को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो और फोटो बना ली। इस मामले में आरोपी की मां ने भी उसका साथ दिया। इसके बाद आरोपी कई बार पीड़िता के घर आकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता रहा। इस डर से पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया। जब पीड़िता ने अपनी मां को इस बारे बताया तो उसने भी उसे चुप रहने को कहा। एक दिन शिकायतकर्ता अपने मायके आई तो पीड़िता ने उसे सारी बात बताई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। इसके अलावा आरोपी और पीड़िता की मां के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने इसी मामले में सुनवाई के बाद जसपाल सिंह को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। जबकि आरोपी की मां और पीड़िता की मां को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
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