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Yamuna Nagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Thu, 11 Jul 2024 07:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 11 Jul 2024 07:21 AM IST
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20 years imprisonment for raping a minor
यमुनानगर। नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने और वहां उसके साथ दुष्कर्म के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 26 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना ना देने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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जुलाई 2023 को गांधी नगर थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि इलाके की एक काॅलोनी में रहने वाला युवक उसकी 16 साल की बेटी को शादी का झांसा देकर घर से भगाकर ले गया है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। करीब एक महीने बाद पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था। युवती का मेडिकल करवाने पर उससे दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 366, 363 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट, आईपीसी की धारा 366, 363 और 506 के तहत सजा सुनाई है।
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