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Yamuna Nagar News: नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 11 May 2023 01:48 AM IST
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20 years imprisonment for kidnapping and raping a minor
जगाधरी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 14 साल की नाबालिग को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी पटियाला निवासी गुरजंट को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उसपर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना ना देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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थाना रादौर क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने मई 2021 को थाने में शिकायत दी थी कि किसी ने उसकी बेटी को अगवाकर लिया है। पुलिस ने नाबालिग के मोबाइल फोन की लोकेशन पता की और उसे पटियाला से बरामद कर लिया। इसके बाद नाबालिग का मेडिकल कराया गया तो दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इस पर पुलिस ने पटियाला निवासी गुरजंट को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 365 और चार पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने इसी मामले में गुरजंट को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
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