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Yamuna Nagar News: किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में 20 वर्ष कैद
Fri, 25 Jul 2025 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Fri, 25 Jul 2025 12:25 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। 12 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में गिरफ्तार 59 साल के चंदगी राम को न्यायालय ने 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रंजना अग्रवाल की अदालत ने यह सजा सुनाई है।
थाना साढौरा क्षेत्र के गांव के रहने वाली एक महिला ने 29 अगस्त 2024 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी 12 वर्षीय लड़की घर से बाहर कूड़ा डालने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। जब बेटी की तलाश करते हुए वह खेल स्टेडियम की दीवार के नजदीक आरोपी चंदगी राम के पशु बाड़े के पास पहुंचे।
वहां पर बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह पशु बाड़े में पहुंची। गेट अंदर से गेट बंद था। जब उसने शोर मचाया तो चंदगी राम दरवाजा खोलकर भाग गया। जब उसने अंदर देखा तो उसकी बेटी के शरीर पर कपड़े नहीं थे। बेटी ने उसे बताया कि चंदगी राम उसको जबरदस्ती पकड़ कर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। तब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया था।
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इस मामले की जांच एएसआई शर्मिला की ओर की गई। जांच अधिकारी ने मुकदमे में तथ्य एकत्रित किए और साइंटिफिक जांच की गई। अदालत में दमदार पैरवी की गई। गवाही, एकत्र तथ्य और साइंटिफिक जांच के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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यमुनानगर। 12 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में गिरफ्तार 59 साल के चंदगी राम को न्यायालय ने 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रंजना अग्रवाल की अदालत ने यह सजा सुनाई है।
थाना साढौरा क्षेत्र के गांव के रहने वाली एक महिला ने 29 अगस्त 2024 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी 12 वर्षीय लड़की घर से बाहर कूड़ा डालने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। जब बेटी की तलाश करते हुए वह खेल स्टेडियम की दीवार के नजदीक आरोपी चंदगी राम के पशु बाड़े के पास पहुंचे।
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वहां पर बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह पशु बाड़े में पहुंची। गेट अंदर से गेट बंद था। जब उसने शोर मचाया तो चंदगी राम दरवाजा खोलकर भाग गया। जब उसने अंदर देखा तो उसकी बेटी के शरीर पर कपड़े नहीं थे। बेटी ने उसे बताया कि चंदगी राम उसको जबरदस्ती पकड़ कर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। तब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया था।
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इस मामले की जांच एएसआई शर्मिला की ओर की गई। जांच अधिकारी ने मुकदमे में तथ्य एकत्रित किए और साइंटिफिक जांच की गई। अदालत में दमदार पैरवी की गई। गवाही, एकत्र तथ्य और साइंटिफिक जांच के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है।