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सिर में सोटा मारकर पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को उम्रकैद

Fri, 16 Mar 2018 12:24 AM IST
Updated Fri, 16 Mar 2018 12:24 AM IST
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सिर में सोटा मारकर पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को उम्रकैद
सिर में सोटा मारकर पत्नी की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद
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पांच हजार रुपये जुर्माना, करीब ढाई साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। पुराना हमीदा में दिसंबर 2015 में सिर में सोटा (मसाला पीसने वाली लकड़ी) मारकर पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को अतिरिक्त सेशन जज पूनम सुनेजा की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। करीब ढाई साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने हत्यारे पति को दोषी करार दिया और फैसला सुनाया।

पुराना हमीदा की आत्मापुरी कॉलोनी निवासी गुलशन कुमार ने शहर यमुनानगर पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बहन श्यामा (35) की 15 साल पहले शादी पुराना हमीदा निवासी सोनू उर्फ संजीव से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद सोनू ने शराब पीकर उसकी बहन के साथ मारपीट शुरू कर दी। दो दिसंबर 2015 को उसका जीजा सोनू शराब पीकर घर आया। इस दौरान शराब पीने का विरोध करने पर उसकी बहन श्यामा को पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान सोनू ने घर में रखा मसाला पीसने का सोटा उठाकर श्यामा के सिर में मार दिया। इससे उसकी मौत हो गई थी। वारदात को अंजाम देकर सोनू मौके से फरार हो गया। कुछ देर बाद जब श्यामा का बड़ा बेटा घर पहुंचा तो उसने मां को खून से लथपथ देखा था। उस समय पुलिस ने गुलशन की शिकायत पर सोनू के खिलाफ पत्नी की हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तबसे मामला कोर्ट में चल रहा था। करीब ढाई साल बाद कोर्ट ने सोनू उर्फ संजीव को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए वीरवार को उसे उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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