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Yamuna Nagar News: छेड़खानी के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

Tue, 10 Sep 2024 03:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 10 Sep 2024 03:51 AM IST
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10 years imprisonment for molestation accused
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। किशोरी को अगवा कर छेड़खानी करने के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
बूड़िया थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने दिसंबर 2023 को पुलिस को शिकायत दी थी कि नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली उसकी 13 साल की बेटी स्कूल गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। स्कूल जाकर पता किया तो अध्यापिका ने बताया कि वो आज स्कूल नहीं आई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पड़ोसी को बेटा उसकी बेटी को अगवा कर ले गया है।
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पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी को गुमथला बस अड्डे से बरामद कर लिया था। किशोरी का मेडिकल करवाने के लिए बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया था।
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आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर पुलिस को बताया कि वह फास्ट फूड की दुकान करता है। वह अक्सर पीड़िता को खाने पीने का सामान देता था। एक दिन आरोपी उसे अपनी बाइक पर जिंदल पार्क ले गया और उसके साथ छेड़खानी की। इसके बाद वह किशोरी को चोरी छिपे रखने के लिए गुमथला में अपने रिश्तेदार के घर ले रहा था। बस अड्डे पर पुलिस को देखकर आरोपी किशोरी को वहां छोड़कर फरार हो गया था।
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