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दुराचार के झूठ आरोप में फंसाने का धंधा पड़ा उल्टा

Thu, 03 Oct 2013 11:38 PM IST
फतेहाबाद/ब्यूरो
फतेहाबाद/ब्यूरो Updated Thu, 03 Oct 2013 11:38 PM IST
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Women's seven years imprisonment
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सोनिका गोयल की अदालत ने चार मरला की नटखट गिफ्ट गैलरी के संचालक को दुराचार के नाम पर ब्लैकमेल करने के मामले में वीरवार को एक महिला सरोज सहित तीन लोगों को 7 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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नारनौंद की गांव कापडो निवासी सरोज 22 मई 2013 को फतेहाबाद की चार मरला कालोनी स्थित नटखट गिफ्ट गैलरी में गई थी। महिला ने दुकानदार अतुल पर सामान दिखाने के नाम पर दुकान के ऊपर बने चौबारे में उसके साथ दुराचार करने का आरोप लगाया। महिला ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
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पुलिस ने महिला की शिकायत पर अतुल कुमार पर दुराचार करने का मामला दर्ज कर लिया। इसी बीच महिला ने अपने साथी गांव समैण निवासी कर्मबीर को अतुल कुमार के पास भेजकर राजीनामा करने की एवज में छह लाख रुपये की मांग की। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विकास धनखड़ ने ब्लैकमेलिंग की सूचना मिलने पर इस मामले को गंभीरता से लिया।
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एसपी ने शहर थाना प्रभारी गौरव शर्मा, एक महिला एसआई और शहर के एक पार्षद की टीम बनाकर स्टिंग ऑप्रेशन किया। इसमें महिला के साथी नारनौंद के गांव कापडो निवासी राजबीर और गांव समैण निवासी कर्मबीर को ब्लैकमेल करके छह लाख रुपये लेते पकड़ लिया गया। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

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