फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   The court imposed fines on public private hospital

लोक अदालत ने निजी अस्पताल पर लगाया जुर्माना

Fri, 06 Dec 2013 09:33 PM IST
सिरसा/ब्यूरो
सिरसा/ब्यूरो Updated Fri, 06 Dec 2013 09:33 PM IST
विज्ञापन
 The court imposed fines on public private hospital
हरियाणा के जिला सिरसा में लोक अदालत ने बच्चे की जन्मतिथि गलत बताने पर सरकुलर रोड स्थित एक निजी अस्पताल की संचालिका पर 5000 रुपये जुर्माना लगाया है। यह राशि याचिकाकर्त्ता को दी जाएगी।
विज्ञापन


गोबिंद नगर की गली नंबर पांच निवासी साहिल भाटिया ने स्थायी अदालत में एक याचिका दाखिल कर कहा कि सरकुलर रोड स्थित बांसल नर्सिंग होम में उसका चार मार्च 1992 को जन्म हुआ था।
विज्ञापन


अस्पताल संचालिका डॉ. प्रोमिला बांसल की गलती से रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु के पास उसका जन्म तीन मार्च 1992 दर्ज किया गया। उसके स्कूल रिकार्ड और सर्टिफिकेट में उसकी जन्मतिथि चार मार्च 1992 ही अंकित है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस मामले में जब उसने जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन किया तो नगर परिषद स्थित रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ने इस दलील के साथ उसका आवेदन खारिज कर दिया कि बांसल नर्सिंग होम द्वारा उसकी जन्मतिथि तीन मार्च 1992 दर्शाई गई थी। इसी के आधार पर रजिस्ट्रार ने जन्म प्रमाणपत्र जारी किया है।

इसके बाद साहिल भाटिया ने लोक अदालत की शरण ली। लोक अदालत ने रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु तथा बांसल नर्सिंग होम की संचालिका डॉ. प्रोमिला बांसल को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए।


रजिस्ट्रार की ओर से तो अदालत में अपना पक्ष रखा गया, लेकिन अस्पताल संचालिका की ओर से कोई जबाव नहीं दिया गया।

अदालत ने डॉ. प्रोमिला बांसल को इसके लिए जिम्मेवार ठहराते हुए याचिकाकर्त्ता को 5000 रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए। अदालत ने साहिल भाटिया की जन्मतिथि रिकार्ड में सही करने के निर्देश दिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed