फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   take action within seven days, otherwise Police Station Block

सात दिन में कार्रवाई करो, नहीं तो थाना घेरेंगे

Wed, 27 Nov 2013 10:09 PM IST
सिरसा/ब्यूरो
सिरसा/ब्यूरो Updated Wed, 27 Nov 2013 10:09 PM IST
विज्ञापन
take action within seven days, otherwise Police Station Block
हरियाणा के जिला सिरसा पुलिस की ओर से दुराचार के आरोपी को क्लीन चिट दिए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने पंचायत में मामला उठाया है।
विज्ञापन


पंचायत ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को सात दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई न की गई तो थाने का घेराव किया जाएगा।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मिलीभगत कर मामले को रफा-दफा किया। गांव की युवती 27 जून को अपनी सहेली के साथ विवाह समारोह में हिस्सा लेने गई थी।

इसी समारोह में हिस्सा लेने आया गांव आनंदगढ़ निवासी रणदीप बैनीवाल युवती को जबरन उठाकर पास के खेत में ले गया और उससे दुराचार किया।

इसके बाद युवती ने थाना बड़ागुढ़ा में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुराचार का केस दर्ज कर लिया।

पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास तक नहीं किया। पीड़ित परिवार एएसपी और बड़ागुढा थाना प्रभारी से गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता की एक नहीं सुनीं।
विज्ञापन

पीड़िता के पिता का कहना है कि पुलिस अधिकारियोें ने आरोपियों से मिलीभगत कर मामले को रफा-दफा कर दिया। इसके बाद पुलिस के रवैये से नाराज ग्रामीणों ने एकजुट होकर बुधवार को महापंचायत आयोजित की।
विज्ञापन
विज्ञापन


महापंचायत में फैसला लिया गया कि अगर सात दिनों के अंदर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो पुलिस अधिकारियों और थाने का घेराव किया जाएगा।

सरपंच जगतार सिंह ने कहा कि दुराचार के आरोपी गांव आनंदगढ़ निवासी रणदीप बैनीवाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को सात दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है।

अगर इस दौरान आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पंचायत अगला कदम उठाएगी।

उधर, एएसपी राजेंद्र कुमार मीणा का कहना है कि पुलिस जांच में आरोपी बेकसूर पाया गया है। इसी आधार पर पुलिस ने केस रद्द कर दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed